हरियाणा के IAS जयबीर आर्य का कमिश्नर बनने के रास्ता साफ! / हरियाणा सरकार ने जयबीर आर्य के खिलाफ अभियोग चलाने की नहीं दी थी अनुमति!*
राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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हरियाणा के IAS जयबीर आर्य का कमिश्नर बनने के रास्ता साफ! / हरियाणा सरकार ने जयबीर आर्य के खिलाफ अभियोग चलाने की नहीं दी थी अनुमति!*
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चंडीगढ़ ;- जिला भिवानी के पूर्व उपायुक्त तथा हरियाणा मानवाधिकार आयोग के सचिव जयबीर आर्य का कमिश्नर बनने के रास्ता अब लगभग साफ हो गया है। कुछ दिनों पहले हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो ने हरियाणा सरकार से जयबीर आर्य के खिलाफ अभियोग चलाने की अनुमति मांगी थी। लेकिन जब हरियाणा सरकार ने दस्तावेज चेक किये तो पाया कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने जयबीर आर्य पर छापेमारी से पहले भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 17ए के तहत हरियाणा सरकार से इसकी अनुमति नहीं ली थी। जब सरकार ने इस केस के बारे एडवोकेट जनरल हरियाणा से कानूनी राय मांगी तो एडवोकेट जनरल ने एंटी करप्शन ब्यूरो को अभियोग चलाने की अनुमति नहीं दी। आर्य ने एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा लगाए गए भ्र्ष्टाचार के आरोपों को पहले से ही सिरे से खारिज कर दिया था और सरकार को प्रतिवेदन दिया था कि उन्हें इस केस में झूठा फंसाया गया है। इसी बीच एंटी करप्शन ब्यूरो ने सरकार से आर्य के खिलाफ अभियोग चलाने की अनुमति मांगी। सरकार ने एडवोकेट जनरल से राय मांगी तो उन्होंने राय दी कि इसमें भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 17ए के तहत आईएएस जयबीर आर्य के खिलाफ जांच करने की अनुमति नहीं मांगी थी। सरकार ने एडवोकेट जनरल की राय स्वीकार करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो को अभियोग चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। माना जा रहा है कि एसीबी को अभियोग चलाने की अनुमति न मिलने से जयबीर आर्य का कमिश्नर की प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है।

