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23 वर्ष बाद हरियाणा में मतदाता सूचियों का विशेष गहन संशोधन / मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने की विशेष मीटिंग*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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23 वर्ष बाद हरियाणा में मतदाता सूचियों का विशेष गहन संशोधन / मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने की विशेष मीटिंग*
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चंडीगढ़ ;- हरियाणा में लगभग 23 वर्षों बाद मतदाता सूचियों का विशेष गहन संशोधन शुरू किया गया है। इस कार्य को लेकर मंगलवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने प्रदेश की राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और सभी दलों को 30 सितम्बर, 2025 तक बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त करने को कहा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस बार विशेष गहन संशोधन के दौरान वर्ष 2002 की मतदाता सूची का मिलान 2024 की मतदाता सूची से किया जाएगा। यदि किसी मतदाता का नाम दोनों सूचियों में दर्ज है तो उसे कोई अतिरिक्त दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, उसे नई मतदाता सूची के लिए बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) को एनुमरेशन फॉर्म भरकर देना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कार्य की अंतिम तिथि 20 सितम्बर 2025 है। यह जानकारी जरूरी है क्योंकि समाचार पत्रों में तिथि भूलवश 20 अक्तूबर प्रकाशित हो गई थी। श्रीनिवास ने कहा कि बीएलए, बीएलओ के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होते हैं। बीएलए को अपने मतदान केंद्र की पूरी जानकारी रहती है, जैसे कि कौन से मतदाता ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, किसकी मृत्यु हो चुकी है और कौन स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गया है। यह जानकारी बीएलओ को त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने में मदद करती है। इसलिए सभी राजनीतिक दल अपने अधिकृत पदाधिकारियों की सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में भेजकर समय पर बीएलए नियुक्त करें। भारतीय नागरिकों को ही मतदान का अधिकार
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों को याद दिलाया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार केवल भारत के नागरिक ही मतदाता सूची में नाम दर्ज करवा सकते हैं। किसी अन्य देश का नागरिक भारत में मतदाता नहीं बन सकता। उन्होंने बताया कि हरियाणा की अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन विधानसभा चुनाव 2024 से पहले किया गया था।
बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि भारत निर्वाचन आयोग सभी राज्यों के मतदाताओं का डाटा सर्चेबल मोड पर उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहा है। जब यह कार्य पूरा हो जाएगा, तब कोई भी व्यक्ति आयोग के मतदाता पोर्टल पर किसी भी मतदाता का नाम आसानी से खोज सकेगा।

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