करनालखेलचंडीगढ़जिंददेश-विदेशपंचकुलापंजाबपानीपतराज्यहरियाणा

नकली नोटो के साथ पकड़े जाने के मामले में न्यायालय ने चार लोगों को 10 साल कैद और 20 हजार रुपये का किया जुर्माना*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
नकली नोटो के साथ पकड़े जाने के मामले में न्यायालय ने चार लोगों को 10 साल कैद और 20 हजार रुपये का किया जुर्माना*
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
जींद ;- अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह की कोर्ट ने मंगलवार को नकली नोटों के मामले में 4 लोगों को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोग के अनुसार सुरेन्द्र उर्फ नन्हा वासी अलीपुरा, बलराज वासी उझाना, सुखदेव वासी दरौदी व नवीन वासी घसों कलां को उचाना के नए बस अड्डे के पास से पुलिस ने 2016 में 15000 रुपए के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया था। इस पर थाना उचाना में धारा 489बी व 489 सी आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया था।इस मामले में पुलिस ने जांच के दोरान सुरेन्द्र उर्फ नन्हा वासी अलीपुरा, बलराज वासी उझाना, सुखदेव वासी दरौदी व नवीन वासी घसों कला को भी गिरफतार किया था। 6 जून 2016 को न्यायालय में चालान पेश किया गया था। जींद के अतिरिक्त जिला एवम सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह की कोर्ट ने आरोपियों को दोषी मानते हुए प्रत्येक को आईपीसी की धारा 489बी के तहत 10 साल कैद व 10 हजार रूपये जुर्माना, 489सी के तहत 7 साल कैद व 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!