*CBI इन्वेस्टिगेशन में सरकार ने तय की सीबीआई की लिमिट!/ बिना परमिशन इन अधिकारियों के खिलाफ नहीं होगी जांच!*
*राणा ओबराय*
*राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,*
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*CBI इन्वेस्टिगेशन में सरकार ने तय की सीबीआई की लिमिट!/ बिना परमिशन इन अधिकारियों के खिलाफ नहीं होगी जांच!*
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रायपुर :- छत्तीसगढ़ में सीबीआई को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई। राज्य की विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश में सीबीआई की लिमिट तय कर दी है। बता दें कि सीबीआई केंद्र की बड़ी जांच एजेंसियों में से एक है। नए नोटिफिकेशन के अनुसार, अब सीबीआई को प्रदेश में केंद्र सरकार और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में कार्रवाई की पूरी अनुमति है, लेकिन राज्य सरकार के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई करने से पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। सरकार की अनुमति मिलने पर ही राज्य सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ जांच की जा सकेगी।
CBI की लिमिटेशन को लेकर गृह विभाग ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में सीबीआई को जांच करने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही एक लाइन यह भी लिखा गया है कि यह सहमति इस शर्त के अधीन है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित लोक सेवकों से संबंधित मामलों में, राज्य सरकार की पूर्व लिखित अनुमति के बिना ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाएगा।
*छत्तीसगढ़ के तीन केस CBI के पास*
छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सीबीआई को राज्य में एंट्री मिली थी। छत्तीसगढ़ में सरकार ने अपने 10 महीने के कार्यकाल में तीन केसों को सीबीआई को सौंपा है। इसमें महादेव सट्टा ऐप, बिरनपुर हिंसा और छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाले की जांच है। बड़ी बात ये है कि सीजीपीएससी में जिन अधिकारियों पर आरोप लगा है वह राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। ऐसे में सीबीआई को इन अधिकारियों के खिलाफ जांच करने के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी।