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दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल को क्या हाइकोर्ट से मिलेगी जमानत या करना होगा इंतजार!*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल को क्या हाइकोर्ट से मिलेगी जमानत या करना होगा इंतजार!*
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नई दिल्‍ली ;- दिल्‍ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए सोमवार 15 जुलाई 2024 का दिन काफी अहम होने वाला है. निरस्‍त आबकारी नीति मामले में ट्रायल कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दे दी थी. केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने राउज एवेन्‍यू कोर्ट के इस फैसल को दिल्‍ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर फौरी रोक लगा दी थी. अब 15 जुलाई को ईडी की याचिका पर सुनवाई होना है. ऐसे में यह देखना दिलचस्‍प होगा कि दिल्‍ली हाईकोर्ट मुख्‍यमंत्री केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई जमानत के आदेश को बरकरार रखता है या फिर उसे पलटता है। दरअसल, आबकारी घोटाला मामले में सोमवार को हाईकोर्ट ED की याचिका पर सुनवाई करेगा. जांच एजेंसी ने सीएम केजरीवाल को जमानत देने के आदेश को चुनौती दी है. बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को जमानत दे दी थी. इसके दूसरे दिन ईडी ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था. हाईकोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी. ED ने केजरीवाल के जमानत के फैसले को एकतरफा बताया था. मामले की सुनवाई के लिए दिल्‍ली हाईकोर्ट ने 15 जुलाई की तारीख तय की थी।
*ट्रायल कोर्ट ने 20 जून को दी थी राहत*
दिल्‍ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल को स्‍पेशल कोर्ट से 20 जून 2024 को बड़ी राहत दी थी. राउज एवेन्‍यू कोर्ट की स्‍पेशल जज न्‍याय बिंदु ने सीएम केजरीवाल को 100 करोड़ के शराब घोटाला मामले में जमानत दे दी थी. इससे पहले स्‍पेशल जज न्‍याय बिन्‍दु ने ED से पूछा था कि अरविंद केजरीवाल की न्‍यायिक हिरासत को बढ़ाने की क्‍या जरूरत है. इस पर जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि उसे 100 करोड़ में से 45 करोड़ रुपये का ट्रेस मिल गया है. इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी थी। दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाला मामले में आरोपी बनाते हुए गंभीर आरोप लगाए गए हैं. ED ने 21 मार्च 2024 को लंबी पूछताछ के बाद उन्‍हें गिरफ्तार कर लिया था. अदालत में सुनवाई के दौरान ED ने अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले का किंगपिन तक बताया था. बता दें कि इस मामले में संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है. हालांकि, दिल्‍ली के पूर्व डिप्‍टी सीएम और आम आदमी पार्टी के वरिष्‍ठ नेता मनीष सिसोदिया इस मामले में अभी भी जेल में हैं।

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