NEET Exam पर सुप्रीमकोर्ट का सुप्रीम फैसला, ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 परीक्षार्थियों को दोबारा देनी होगी परीक्षा, रिजल्ट कैंसिल!*
राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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NEET Exam पर सुप्रीमकोर्ट का सुप्रीम फैसला, ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 परीक्षार्थियों को दोबारा देनी होगी परीक्षा, रिजल्ट कैंसिल!*
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दिल्ली ;- नीट-यूजी परीक्षा-2024 को लेकर पूरे देश में हल्ला मचा हुआ है। परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थी सड़कों पर उतरे हुए हैं। परीक्षा आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानि NTA पर आरोप लगा है कि, नीट की परीक्षा में गड़बड़ी की गई है और मनमाने गलत तरीके से रिजल्ट जारी किया गया। वहीं जब यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो अब NTA ने वहां एक बड़े फैसले की जानकारी दी है।
सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश एनटीए ने बताया कि, नीट की परीक्षा में ग्रेस मार्क्स हासिल करने वाले सभी 1563 परीक्षार्थियों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। इन परीक्षार्थियों के लिए 23 जून को फिर से परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं परीक्षा का रिजल्ट 30 जून को जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में NTA ने कहा कि, छात्रों के संशय को दूर करने और इस पूरे विवाद को सुलझाने के लिए यह बड़ा फैसला लिया गया है।
एनटीए का कहना है कि, ग्रेस मार्क्स पाने वाले सभी 1563 परीक्षार्थियों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया जा रहा है। ताकि इससे ग्रेस मार्क्स का विवाद भी खत्म हो जाये और उन परीक्षार्थियों को नुकसान भी न हो। इसलिए वह 23 जून को आयोजित परीक्षा में शामिल हों। NTA ने कहा कि, इन 1563 परीक्षार्थियों के रिजल्ट में जोड़े गए ग्रेस मार्क्स हटा लिए जाएंगे। वहीं फिलहाल इनका रिजल्ट कैंसिल कर दिया गया है। जो परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल नहीं होंगे तो फिर उनका रिजल्ट ग्रेस मार्क्स हटाने के बाद जो होगा, वो जारी कर दिया जाएगा। ऐसे में जाहीर है कि, ऐसा होने से कई टॉपरों के अंक कम हो जाएंगे। इसके साथ ही बाकी परीक्षार्थियों की रैंकिंग भी बदलेगी।
*NEET-UG 2024 की काउंसलिंग पर रोक नहीं*
नीट परीक्षा के इस मामले को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, सभी परीक्षार्थियों को को परीक्षा दोबारा देने का मौका नहीं मिल सकता है। इसलिए NEET-UG 2024 की काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई जाएगी। जहां सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद काउंसलिंग पर रोक नहीं रहेगी। मतलब परीक्षा के बाद मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है। 6 जुलाई को नीट परीक्षा में शामिल परीक्षार्थियों की काउंसलिंग होनी है। वहीं नीट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दो दिन पहले भी नीट परीक्षा को लेकर सुनवाई की थी और तब यह तरीख दी थी।
*NEET परीक्षा को लेकर आरोप क्या हैं?*
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानि NTA द्वारा 5 मई को नीट परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके बाद लोकसभा चुनाव रिजल्ट वाले दिन ही यानि 4 जून को नीट परीक्षा का रिजल्ट आया। जहां रिजल्ट जारी होने के बाद ही बड़ा बवाल खड़ा हो गया। नीट परीक्षा में शामिल परीक्षार्थियों ने आरोप लगाया कि, नीट की परीक्षा और रिजल्ट में गड़बड़ी की गई है। पहली बार एक साथ 67 छात्रों के 720 में से 720 फुल मार्क्स आए हैं। कई के 720 में 718/719 नंबर आए। एक ही सेंटर से 8 टॉपर निकले। पहली बार कट ऑफ इतना हाई गया। जिससे रैंकिंग पर बड़े पैमाने पर असर पड़ा। परीक्षार्थियों ने कहा कि, ऐसा करने के लिए मनमाने तरीके से ग्रेस मार्क्स दिये गए।
*नीट परीक्षा में ग्रेस मार्क्स का मसला क्या है?*
दरअसल, कहा गया था कि कुछ परीक्षार्थियों को पेपर काफी देर से मिले थे, उनका समय खराब हुआ था, जिसके चलते उन्हें ज्यादा समय न देकर उसकी जगह उन्हें ग्रेस मार्क्स दिये गए। जिससे रैंकिंग पर बड़े पैमाने पर असर पड़ा। क्योंकि मेडिकल में रैंकिंग से ही यह तय होता है कि छात्रों को सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलेंगे या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। आप एम्स जैसे मेडिकल कॉलेज में पढ़ पाएंगे या नहीं।
*परीक्षा की जांच की मांग की गई थी*
परीक्षार्थियों ने मांग की कि, NEET परीक्षा पर न्याय हो और SIT परीक्षा की जांच करे। नए सिरे से परीक्षा का आयोजन किया जाये। कुछ परीक्षार्थियों ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी ओएमआर शीट फाड़ी गई और रिजल्ट शो नहीं किया गया। बता दें कि, परीक्षार्थी लगातार सड़क पर उतरकर हाथों में पोस्टर लेकर We Want To RE-NEET Exam की मांग कर रहे।
*शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा- दोषियों को सजा मिलेगी*
NEET-UG 2024 परीक्षा को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान भी सामने आया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि, नीट जैसी परीक्षा में गड़बड़ी नहीं की जा सकती है। लेकिन अगर इसमें गड़बड़ी हुई है तो निश्चित रूप से दोषियों को दंड दिया जाएगा और पारदर्शिता के साथ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही निष्पक्षता के साथ परीक्षा पूरी होगी।
धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। सरकार ने भी उसमें अपना पक्ष रखा है। सरकार उसका सामना करने के लिए, उसका संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रमाणिकता के साथ खड़ी है। जो घटना सामने आई है, सरकार ने उसको गंभीरता से लिया है। NTA देश में 3 बड़ी परीक्षाएं (NEET, JEE और CUET) सफलतापूर्वक आयोजित करता है।