सुप्रीमकोर्ट दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की शीघ्र करेगा सुनवाई,जेल से बाहर आने की उम्मीद जागी!*
राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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सुप्रीमकोर्ट दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की शीघ्र करेगा सुनवाई,जेल से बाहर आने की उम्मीद जागी!*
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नई दिल्ली ;- शराब घोटाला मामले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया के लिए बहुत दिनों के बाद राहत वाली खबर आई है। जमानत याचिका और पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दायर की थी. दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम ने सर्वोच्च न्यायालय से याचिका पर जल्द सुनवाई की गुहार लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया की याचिका को स्वीकार करते हुए जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. बता दें कि इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि 22 फरवरी 2024 के लिए बढ़ा दिया था.
जानकारी के अनुसार, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के लिए बहुत दिनों के बाद अच्छी खबर सामने आई है. जमानत याचिका और पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पीटिशन दाखिल की थी. साथ ही उन्होंने शीर्ष अदालत से मामले में जल्द सुनवाई करने की गुहार भी लगाई थी. मनीष सिसोदिया की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है।
*रउाज एवेन्यू कोर्ट का आदेश*
इससे पहले दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली की निरस्त आबकारी नीति मामले में सोमवार सुबह राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था. AAP नेता मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने 22 फरवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया. बता दें कि मनीष सिसोदिया ने नियमित जमानत के साथ ही पैरोल को लेकर भी अदालत में अर्जी दाखिल कर रखी है. हालांकि, फिलहाल सिसोदिया को कोर्ट से राहत नहीं मिली है. उन्हें 22 फरवरी तक जेल में ही रहना होगा।
*सीएम केजरीवाल को भी नोटिस*
दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी प्रवर्तन निदेशालय की ओर से नोटिस दिया गया है. ईडी ने सीएम केजरीवाल को अब तक 5 नोटिस थमा चुकी है, लेकिन वह एक बार भी पूछताछ के लिए एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुए. इसके बाद ईडी ने कोर्ट का रुख किया है. अब कोर्ट के सामने यह मामल लंबित है। सीएम केजरीवाल येन केन प्रकारेण ईडी के समन को दरकिनार करते हुए पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए।