पानीपत (समालखा) के कांग्रेसी विधायक छौक्कर की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने दिए सटे के आदेश, गुरुग्राम कोर्ट ने किए थे गैर जमानती वारंट जारी*
राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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पानीपत (समालखा) के कांग्रेसी विधायक छौक्कर की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने दिए सटे के आदेश, गुरुग्राम कोर्ट ने किए थे गैर जमानती वारंट जारी*
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पानीपत ;- हरियाणा के पानीपत के समालखा हलके से कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छौक्कर, उनके दोनों बेटों सिकंदर व विकास की गिरफ्तारी पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल, गुरुग्राम कोर्ट ने करीब 5 दिन पहले ही तीनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे। गुरुग्राम कोर्ट ने ये आदेश ED की याचिका पर दिए थे।
छौक्कर व उनके दोनों बेटे ED द्वारा बार-बार बुलाए जाने पर भी जांच में शामिल नहीं हुए थे। जानकारी के अनुसार ED पहले ही महिरा इन्फोर्समेंट प्राइवेट लिमिटेड के गुरुग्राम ऑफिस सहित कुछ जगह को सील करने के नोटिस चस्पा चुकी है। ED द्वारा 4 करोड़ की कीमत की चार गाड़ियां, बैंक खाते, 14.5 लाख की ज्वैलरी, 4.5 लाख कैश भी सीज किया गया था। विधायक व बेटों पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है और तीनों करीब सवा दो महीने से फरार चल रहे हैं।
याचिकाकर्ता को समन जारी किए जाने के बावजूद, उसने अपना प्रतिनिधि भेजा था और वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हुआ। सुनवाई की अगली तारीख तक गिरफ्तारी वारंट पर अमल नहीं किया जाएगा। यह अंतरिम जमानत देने के समान होगा। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को सभी दस्तावेजों के साथ 8 अक्टूबर तक हर दिन उत्तरदाताओं के सामने उपस्थित होने का निर्देश दिया है। ताकि उत्तरदाताओं को शिकायत में अपनी जांच पूरी करने में सक्षम बनाया जा सके। प्रर्वतन निदेशालय (ईडी) ने 25 जुलाई को समालखा के कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छौक्कर के समालखा व गुरुग्राम स्थित आवास पर दबिश दी थी। यहां तीन दिन तक चली जांच में ईडी को कुछ खास हाथ नहीं लगा था। उनकी गुरुग्राम स्थित कोठी से चार गाड़ियों को जब्त किया गया था। समालखा स्थित आवास पर उनके एक बड़े भाई थे। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में धर्म सिंह छौक्कर व उनके परिवार के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कोर्ट में ED द्वारा कहा गया है कि धर्म सिंह छौक्कर व उनका बेटा सिकंदर ED की जांच में शामिल नहीं हो रहे हैं। बाकी परिवार के सदस्य गुरुग्राम की कोठी पर थे। विधायक धर्म सिंह छौक्कर, उनके पुत्र सिकंदर और विकास फरार हो गए थे। ईडी ने इसके बाद तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया था। धर्म सिंह इस मामले में राहत पाने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गए थे।