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हरियाणा सहकारिता मंत्री डॉ बनवारीलाल ने अम्बाला जिला कष्ट निवारण समिति में अधिकारीयो को कड़े शब्दों में कहा अपने स्तर पर भी करें शिकायतों का निपटान*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय ख़ोज/भारतीय न्यूज,
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हरियाणा सहकारिता मंत्री डॉ बनवारीलाल ने अम्बाला जिला कष्ट निवारण समिति में अधिकारीयो को कड़े शब्दों में कहा अपने स्तर पर भी करें शिकायतों का निपटान*
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अम्बाला ;- हरियाणा के अंबाला में आज लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई, जिसमें सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने शिकायतें सुनी। सहकारिता मंत्री दोपहर 12 बजे अंबाला सिटी के पंचायत भवन पहुंचे। मीटिंग में 14 शिकायतें रखी गईं, जिनमें से 11 शिकायतों का समाधान करते हुए उन्हें डिस्पोज किया गया। 3 शिकायतों को आगामी बैठक के लिए पेंडिंग रखा गया। सहकारिता मंत्री ने कहा कि अधिकारी अपने स्तर पर भी शिकायतों का निवारण करें। निर्देश दिए कि छोटी-मोटी शिकायतों का तुरंत समाधान हो सकता है। छोटी-छोटी शिकायतों पर ग्रीवेंस की मीटिंग में शामिल करना ठीक नहीं। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी जनप्रतिनिधि यदि उनके ऑफिस में लोगों की कोई समस्या लेकर आता है तो उस शिकायत का भी प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें।

लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।
मीटिंग में गांव जफरपुर निवासी हरपाल सिंह ने बताया कि गांव में श्मशान घाट के रास्ते व गंदे नाले के पानी से संबंधी समस्या रखी थी। DDPO दिनेश कुमार ने सहकारिता मंत्री को अवगत करवाते हुए बताया कि शिकायतकर्ता की समस्या का समाधान कर दिया है। 1400 फुट रास्ते को भी पक्का कर दिया गया है। बाकी बचे हिस्से को पक्का करने के लिए ग्रांट बारे पत्राचार किया गया है। बताया कि गांव में संबंधित जगह पर कुछ अवैध कब्जे भी हैं।
सहकारिता मंत्री ने BDPO को अवैध कब्जा हटवाने के निर्देश दिए। सेक्टर-1 अंबाला सिटी निवासी नीरज शर्मा ने कहा कि मंजूरशुदा इंतकाल होने के बावजूद जमाबंदी में उसका नाम शामिल नहीं किया गया। जिला राजस्व अधिकारी कैप्टन विनोद शर्मा ने इस मामले में रिपोर्ट देते हुए बताया कि इस मामले में पटवारी की लापरवाही सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए पटवारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
बाकायदा पटवारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करते हुए नियमानुसार उसे चार्जशीट करने के लिए लिखा गया है। इस मामले में सहकारिता मंत्री ने शिकायतकर्ता की संतुष्टि न होने पर शिकायत को पेंडिंग रखते हुए DC और SP को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। गांव माजरा (शहजादपुर) निवासी रणजीत सिंह ने गांव के पूर्व सरपंच सतीश कुमार के खिलाफ पंचायत की राशि का गबन करने की शिकायत रखी। BDPO शहजादपुर किन्नी गुप्ता ने सहकारिता मंत्री को बताया कि शिकायतकर्ता द्वारा दी गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए वर्ष 2016 में FIR दर्ज की गई है। रिकवरी के लिए भी विभाग द्वारा लिखा गया है। कोर्ट में रिकवरी से संबंधी स्टे लगा हुआ है। गांव सैनी माजरा निवासी जोगिंद्र सिंह ने बताया कि सैनी माजरा के पास जो टोल लगाया गया है, उसमें उसकी काफी जमीन आई है। जमीन देने के बावजूद उसे उचित मुआवजा अभी तक नहीं मिला। इस मामले में NHAI के अधिकारी ने बताया कि शिकायतकर्ता की जमीन टोल के लिए अधिकृत की गई थी। जिसकी 25 लाख रुपए की राशि आबंटित करते हुए DRO के पास भेज दी गई है। एक सप्ताह के अंदर प्रार्थी को यह राशि उपलब्ध करा दी जाएगी।
इसके साथ ही जोगिंद्र सिंह ने जमीन संबंधी शिकायत रखी। कहा है कि वर्ष 1983 में उसने 8 कनाल रकबा जमीन ली थी और आज तक वह उसके कब्जे में है, लेकिन उसके पोते ने उपरोक्त भूमि को ब्लड रिलेशन दिखाते हुए रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली है। इस मामले में तहसीलदार मनीष कुमार ने सहकारिता मंत्री को बताया कि नियमानुसार शिकायतकर्ता इस मामले में कोर्ट में अपील कर सकता है।

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