हरियाणा में नगर निगम चुनाव को लेकर 21 मई को हाइकोर्ट में अगली सुनवाई, हरियाणा में 51 नगर परिषद व नगर पालिका के होने हैं चुनाव*
राणा ओबराय
राष्ट्रीय ख़ोज/भारतीय न्यूज,
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हरियाणा में नगर निगम चुनाव को लेकर 21 मई को हाइकोर्ट में अगली सुनवाई, हरियाणा में 51 नगर परिषद व नगर पालिका के होने हैं चुनाव*
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चंडीगढ़ ;- पंजाब और हरियाणा हाइकोर्ट। – Dainik Bhaskar
पंजाब और हरियाणा हाइकोर्ट।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में मंगलवार को हरियाणा नगर निकाय चुनावों को लेकर सुनवाई हुई। परंतु एडवोकेट जनरल हरियाणा किसी कारणवश कोर्ट में पेश नहीं हो पाए। ऐसे में कोई निर्णय नहीं हो सका। अदालत ने मामले में अगली तारीख 21 मई निर्धारित की है। बतां दें कि प्रदेश में करीब 51 नगर परिषद व नगर पालिकाओं का कार्यकाल खत्म हो चुका है। इनकी वार्डबंदी भी हो चुकी है। परंतु कुछ लोगों ने कोर्ट में याचिकाएं दायर कर पिछड़ा वर्ग के लिए प्रधान पद आरक्षित किए जाने के फैसले को चुनौती दी। हाईकोर्ट ने इस पर हरियाणा सरकार से जवाब मांगा। पिछली बार 27 अप्रैल को सुनवाई थी।
नगर निकाय चुनाव करवाने को लेकर भाजपा और जजपा ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। दोनों दलों ने मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। भाजपा ने अपनी जिला इकाई को इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन लेने और मजबूत उम्मीदवारों की तलाश करने के लिए कह दिया है। हालांकि पिछले सप्ताह ही पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंचायती चुनाव पर लगे स्टे को हटा दिया और सरकार को चुनाव करवाने की अनुमति दे दी है। वहीं हरियाणा राज्य चुनाव आयोग सरकार की ओर आदेश का इंतजार कर रहा है। अगर आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट नगर निकाय चुनाव करवाने की अनुमति दे देता हैं तो प्रदेश में पंचायती चुनावों से पहले सरकार शहरी निकाय चुनाव करवा सकती है।
अबकी बार सीधा होगा चुनाव,,,,,,,,,,,
प्रदेश में नगर परिषद व नगर पालिका चुनावों में अबकी बार पहली बार प्रधान पद का सीधा चुनाव किया जाएगा। इसके बाद उप प्रधान और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव पार्षदों के बीच वोटिंग से किया जाएगा।