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हरियाणा स्वास्थ्य मंत्री के आदेश से विभाग ने ड्रग्स डीलरों पर कसा शिकंजा, एक का लाइसेंस रदद,12 रिटेल और एक होल सेल लाइसेंस कुछ समय के लिए निलंबित*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय ख़ोज/भारतीय न्यूज,
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हरियाणा स्वास्थ्य मंत्री के आदेश से विभाग ने ड्रग्स डीलरों पर कसा शिकंजा, एक का लाइसेंस रदद,12 रिटेल और एक होल सेल लाइसेंस कुछ समय के लिए निलंबित*
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चंडीगढ़ ;- हरियाणा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने राज्यभर में ड्रग्स डीलरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। दवाओं की बिक्री में की गई उल्लंघनाओं को देखते हुए 12 रिटेल सेल ड्रग लाइसेंस निलंबित किए गए। एक रिटेल ड्रग लाइसेंस कैंसिल तथा एक होल सेल ड्रग लाइसेंस निलंबित किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि अंबाला जोन में मैंसर्ज प्रीत मेडिकल हॉल, अंबाला सिटी के लाइसेंस को 3 दिन के लिए निंलबित किया गया है। हिसार जोन में मैंसर्ज दिनेश मेडिकल हॉल, दादरी गेट, भिवानी के लाइसेंस को 40 दिनों के लिए निलंबित किया गया है। इसी प्रकार, गुरुग्राम जोन में मैंसर्ज पाकिजा मेडिकल स्टोर, गांव नल्हड, नूंह के लाइसेंस को 10 दिन के लिए, मैंसर्ज अल्वर फार्मेंसी, नूंह के लाइसेंस को 10 दिन के लिए और मैंसर्ज मनीष मेडिकल स्टोर, नजदीक कैलाश मंदिर, नूंह के लाइसेंस को भी 10 दिनों के लिए निलंबित किया गया है। करनाल जोन में मैंसर्ज सौरव मेडिकल स्टोर, असंध, करनाल के लाइसेंस को 7 दिन के लिए, मैंसर्ज संदीप मेडिकल हॉल, जुलाना, जींद के लाइसेंस को 7 दिन के लिए, मैंसर्ज शिवम फार्मेसी, जींद के लाइसेंस को 5 दिन के लिए, मैंसर्ज बालाजी मेडिकोज, गांव जामला, जींद के लाइसेंस को 5 दिन के लिए, मैंसर्ज कथूरिया मेडिकल स्टोर, गांव लीजवाना कलां जींद के लाइसेंस को 10 दिन के लिए निलंबित किया गया है। इसी तरह, मैंसर्ज बायोकेयर, सेक्टर-14, करनाल के थोक लाइसेंस को 10 दिन के लिए निलंबित किया गया है।
अनिल विज ने बताया कि रोहतक जोन में वनशिंका मेडिकोज, बहादुरगढ, जिला झज्जर के लाईसेंस को 7 दिन के लिए और सिरसा जोन में मैसर्स गुरु कृपा मेडिकल हाल, मंडी डबवाली, सिरसा के लाईसेंस को 30 दिन के लिए निलंबित किया गया है।इसके अलावा, उन्होंने बताया कि सोनीपत जोन में मैसर्ज राव मैडीकोज, नजदीक छोटूराम चौक, जिला सोनीपत के लाईसेंस को कैंसिल कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इन सभी ड्रग्स लाइसेंस को निलंबित तथा कैंसिल विभिन्न उल्लंघनाओं को देखते हुए किया गया है जैसे कि फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में दवाओं की बिक्री, नियमों के तहत शैडयूल एच-1 रजिस्टर का न होना, विभिन्न दवाईयों को मापदंडों के तहत फ्रीज में रखना व न रखना, विभिन्न दवाईयों की खरीद-फरोख्त का रिकार्ड न होना इत्यादि शामिल है। विज ने कहा कि राज्य में लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा और इस प्रकार की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी ताकि लोगों को अच्छी व बेहतर दवाईयों की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकें।

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