पंजाब हरियाणा हाइकोर्ट का 2004 के HCS अधिकारियों के लिए हरियाणा सरकार को यथा स्तिथि बनाये रखने का आदेश!*
राणा ओबराय
राष्ट्रीय ख़ोज/भारतीय न्यूज,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
पंजाब हरियाणा हाइकोर्ट का 2004 के HCS अधिकारियों के लिए हरियाणा सरकार को यथा स्तिथि बनाये रखने का आदेश !*
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
चंडीगढ़ ;- हरियाणा सरकार के सेवा समाप्त करने के नोटिस को 2004 बैच के एचसीएस ( HCS ) ( हरियाणा सिविल सर्विस ) अधिकारियों ने हाईकोर्ट ( High Court ) में चुनौती दी है। हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण मोंगा ने अधिकारियों को राहत देते हुए सरकार को नोटिस जारी कर मामले में यथास्थिति के आदेश जारी किए हैं।