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भिवानी के उपायुक्त राजेश जोगपाल ने शहरवासियों के लिए हिदायते की जारी*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय ख़ोज/भारतीय न्यूज,
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भिवानी के उपायुक्त राजेश जोगपाल ने शहरवासियों के लिए हिदायते की जारी*
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भिवानी;- जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन राजेश जोगपाल ने कोविड-19 के चलते आदेश जारी किए हैं कि जिला में फल व सब्जी की ब्रिकी शाम आठ बजे तक तथा दूध व डेयरी प्रोडेक्ट की बिक्री नौ बजे तक की जा सकेगी। खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी भी रात नौ बजे तक की जा सकती है। अन्य व्यावसायिक दुकानें व प्रतिष्ठान सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक ही खोले जा सकते हैं।
जिलाधीश श्री जोगपाल द्वारा जारी किए गए आदेशानुसार सभी प्रकार की व्यावसायिक दुकानें व प्रतिष्ठान सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक खुले रहेंगे, केवल मेडिकल संबंधित सेवाएं जारी रहेंगी। जिलाधीश के आदेशानुसार रेस्टारेंट, हलवाई दुकानें, बेकरी, कनफेक्शनरी, कैफे व रेहड़ी और फूड वैन की सेवाएं छह बजे तक ही रहेंगी। केवल खाद्य पदाथों की होम डिलीवरी रात नौ बजे तक की जा सकती है। जिलाधीश द्वारा आदेशानुसार दूध बिक्री, डेयर प्रोडेक्ट जैसे पनीर, दही व घी आदि की ब्रिकी रात नौ बजे तक की जा सकेगी। इसके अलावा फल व सब्जी की दुकानें, वेंडर, हॉकर, ग्रोसरी, किरयाना शॉप, मीट/ पॉलट्री दुकान रात आठ बजे खोली जा सकती हैं। आदेशानुसार केमिस्ट शॉप, आपातकालीन सेवाएं, ओपीडी और पैट्रोप पंप आदि की सेवाएं 24 घंट जारी रहेंगी।
65 वर्ष से अधिक व 10 साल से नीचे के बच्चों के लिए घरों पर रहने की सलाह, जिलाधीश श्री जोगपाल ने कोविड के बढ़ते प्रकोप के चलते नागरिकों से अपील की है कि 65 वर्ष से अधिक के व्यक्ति व 10 साल उम्र तक के बच्चे अपने घरों में ही रहें। केवल जरूरी कार्य होने पर घरों से बाहर आएं। भीड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। जिला प्रशासन ने अपील की है कि सभी नागरिक मास्क का प्रयोग करें। सोशल दूरी बनाएं रखें। नागरिकों से अपील की है कि वे जिला प्रशासन, सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जारी जा रही हिदायतों की पालना करें। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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