सबसे बड़े विभाग में ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर ड्राइव 2025-26 का पूरा शेड्यूल जारी होने से हरियाणा CM तथा मंत्रियों और MLA की मुश्किलें हुई कम!*
राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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सबसे बड़े विभाग में ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर ड्राइव 2025-26 का पूरा शेड्यूल जारी होने से हरियाणा CM तथा मंत्रियों और MLA की मुश्किलें हुई कम!*
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चंडीगढ़ ;- हरियाणा का शिक्षा विभाग सबसे बड़ा विभाग माना जाता है। इसमें कार्यरत सभी तरह के शिक्षक अपनी ट्रांसफर को लेकर CM, मंत्री तथा MLA के ऊपर अपना दबाव बनाते रहते थे। हम यह भी कह सकते है कि शिक्षक सरकार की नाक में दम करके रखते थे। नायब सरकार की इतनी बड़ी समस्या को खत्म करने का बहुत हद तक श्रेय मुख्यमंत्री के CPS राजेश खुल्लर और मुख्यमंत्री के OSD सुधांशु गौतम को जाता है। इन दोनों ने मंत्रियों औऱ विधायको और नेताओं द्वारा की गई आलोचना के बाद भी अपना टारगेट नही छोड़ा और ऑनलाइन ट्रांसफर को कम्प्लीट करने का श्रेय हासिल भी किया। इसी कारण से हरियाणा में शिक्षकों के तबादलों की नीति में बदलाव के बाद जल्द ही ट्रांसफर ड्राइव आरंभ होने वाली है। शिक्षा विभाग ने बहुप्रतीक्षित ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर ड्राइव 2025-26 का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। नई संशोधित नीति लागू होने के बाद यह पहली बार है, जब प्रदेश में बड़ी संख्या में शिक्षकों के तबादले होने जा रहे हैं।
10 से 12 दिसंबर तक सभी शिक्षक अपनी सर्विस और व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे। यह चरण सबसे अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसी डेटा के आधार पर आगे मेरिट प्वाइंट और फाइनल लिस्ट तैयार होगी। 20 दिसंबर को सभी शिक्षकों का डिटेल स्कोर जारी किया जाएगा।
इस स्कोर में उम्र, सेवा अवधि, उपलब्धियां, व्यक्तिगत परिस्थितियां और पालिसी में तय अन्य मापदंड शामिल होंगे। यदि किसी शिक्षक को अपने स्कोर या अपडेटेड सर्विस डाटा में त्रुटि लगती है, तो वे 21 से 27 दिसंबर के बीच आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।
इसके बाद 28 दिसंबर से तीन जनवरी तक जिला स्तरीय कमेटियां इन दावों पर फैसला लेंगी। चार जनवरी को जिला स्तर के निर्णय प्रकाशित होंगे। इसके बाद शिक्षक चाहें तो प्रदेश स्तर पर अपील कर सकेंगे। पांच से 10 जनवरी को प्रदेश स्तरीय सुनवाई होगी।
पांच से सात जनवरी तक शिक्षकों को प्रदेश स्तर पर आपत्तियां दर्ज करवाने का समय दिया गया है। इसके बाद आठ से 10 जनवरी तक राज्य स्तरीय कमेटी आपत्तियों पर अपना अंतिम निर्णय लेगी। इसके बाद 11 और 12 जनवरी को फाइनल मेरिट प्वाइंट, फाइनल स्कोर और फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी।
आखिर में 12 जनवरी को ट्रांसफर आर्डर जारी होंगे। हालांकि ट्रांसफर पालिसी में शामिल शिक्षकों की नये स्कूलों में ज्वाइनिंग नये शैक्षणिक सत्र यानी पहली अप्रैल से ही होगी।
ट्रांसफर ड्राइव लागू करने से पहले शुक्रवार को सुबह 11 बजे से ही सभी जिला शिक्षा अधिकारी (डीईटो) मुख्यालय के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग में जुड़े। उन्हें डेटा अपडेट और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से कहा गया कि वे अपने यहां प्रिंसिपल, हेडमास्टर, टीजीटी, पीजीटी व जेबीटी सहित सभी श्रेणी के शिक्षकों का डाटा निर्धारित समय में वेरिफाई करवाएं। हरियाणा में शिक्षकों के ट्रांसफर सरकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती रहे। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने पहले ही कार्यकाल की शुरूआत में इसकी जड़ को समझा और शिक्षकों के लिए आनलाइन ट्रांसफर पालिसी लागू की। इसके बेहतर नतीजे आए। इस पालिसी को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया और कई राज्यों ने इस पैटर्न को अपनाया भी। करीब नौ वर्षों के बाद अब नायब सरकार ने इस पालिसी में बड़े बदलाव करते हुए नये सिरे से नोटिफिकेशन जारी किया।
संशोधित पालिसी के अनुसार ही अब तबादले होंगे, जिसमें शिक्षकों को पहले से अधिक राहत प्रदान की गई है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल सिंह ढांडा शिक्षकों की आनलाइन ट्रांसफर पालिसी को प्रभावी बनाने की कोशिश में लंबे समय से जुटे थे, जिन पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपनी सहमति की मुहर लगाई है।
विगत दिवस महिपाल ढांडा ने पंचकूला में शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर ट्रांसफर ड्राइव को शुरू करने की रणनीति तय की।
पहले ट्रांसफर जोन सिस्टम पर आधारित थे, लेकिन अब शिक्षक अपनी पसंद के स्कूल को सीधे चुन सकेंगे। सरकार ने मोरनी, हथीन और नूंह ब्लाक में नियुक्त शिक्षकों को बेसिक डीए पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त वेतन और अतिथि शिक्षकों को 10 हजार रुपये अतिरिक्त भत्ता देने का फैसला किया है।
पहले पति-पत्नी दोनों को ट्रांसफर में अतिरिक्त अंक मिलते थे। लेकिन नई नीति के तहत केवल एक को ही यह लाभ मिलेगा। हालांकि दूरी कम करने के लिए पांच अंक तय किए गए हैं। मेरिट 80 नंबर की होगी। इसमें उम्र को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलेगी। 60 अंक उम्र के होंगे। 20 नंबर अन्य कैटेगरी महिला, विधवा, विधुर, गंभीर बीमारी, दिव्यांगता व बेहतर रिजल्ट वाले शिक्षकों को दिए जाएंगे।

