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हाइकोर्ट ने पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री ओपी सोनी को भ्र्ष्टाचार मामले में राहत देते हुए दी जमानत*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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हाइकोर्ट ने पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री ओपी सोनी को भ्र्ष्टाचार मामले में राहत देते हुए दी जमानत*
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चंडीगढ ;- पंजाब के पूर्व डिप्टी CM और कांग्रेस नेता ओपी सोनी को बड़ी राहत मिली है। ओपी सोनी को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में जमानत दे दी है। इससे पहले पिछले महीने अमृतसर की अदालत ने ओपी सोनी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद सोनी ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की हुई थी। बताया जाता है कि, ओपी सोनी ने कोर्ट में सेहत खराब होने का हवाला दिया है। बता दें कि, पूर्व डिप्टी CM ओपी सोनी पर अज्ञात स्रोतों के जरिए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा था। जिसके बाद पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने ओपी सोनी के खिलाफ इस मामले में केस दर्ज किया और जांच करने के बाद 9 जुलाई को ओपी सोनी को गिरफ्तार कर लिया था।
ओपी सोनी साल 1997 में पहली बार अमृतसर वेस्ट से निर्दलीय विधायक चुने गए थे। इसके बाद वह 2002 में निर्दलीय ही फिर से विधायक बने। हालांकि इसके बाद वह कांग्रेस में आ गए और 2007 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा और एक बार फिर जीत हासिल की। ओपी सोनी 1997 से 2012 तक अमृतसर वेस्ट से विधायक रहे। इसके बाद 2012 का विधानसभा चुनाव उन्होने अमृतसर वेस्ट से नहीं बल्कि अमृतसर सेंट्रल से लड़ा और जीत हासिल की। वह 2022 तक इस सीट पर विधायक रहे। इस बीच ओपी सोनी को कैबिनेट मंत्री भी बने। उन्हें स्कूल शिक्षा मंत्री बनाया गया। इसके बाद ओपी सोनी ने 20 सितंबर 2021 को डिप्टी सीएम पद की शपथ ली।

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