Sunday, September 22, 2024
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ट्रांसपोर्टरों से रिश्वत लेने के आरोप में पंजाब विजिलेंस ने PCS अधिकारी RTA लुधियाना को किया गिरफ़्तार!*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय ख़ोज/भारतीय न्यूज,
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ट्रांसपोर्टरों से रिश्वत लेने के आरोप में पंजाब विजिलेंस ने PCS अधिकारी RTA लुधियाना को किया गिरफ़्तार!*
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लुधियाना ;- पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने राज्य में भ्रष्टाचार के विरुद्ध चलाई मुहिम के दौरान शुक्रवार को लुधियाना में क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (आर. टी. ए.) के तौर पर तैनात पंजाब सिवल सर्विसिज (पी. सी. एस.) अधिकारी नरिन्दर सिंह धालीवाल को संगठित अपराध करने के दोष में गिरफ़्तार किया है जो निजी व्यक्तियों के द्वारा ट्रांसपोर्टरों से रिश्वत वसूलता था। इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए राज्य विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाईन पर 18.11.2022 को दर्ज करवाई शिकायत की पड़ताल के दौरान यह पाया गया कि वह हर महीने लुधियाना में अलग-अलग ट्रांसपोर्टरों से उनके वाहनों के चालान जारी न करने के बदले कुछ निजी व्यक्तियों के द्वारा रिश्वत वसूलता था। उन्होंने आगे बताया कि शिकायतकर्ता सतनाम सिंह धवन निवासी गाँव माणकवाल, जि़ला लुधियाना ने उक्त आर. टी. ए. से जुड़े पंजाब होम गार्डज़ (पी. एच. जी.) वालंटियर बहादर सिंह की वीडियो क्लिपों समेत इस हेल्पलाइन पर आर. टी. ए. लुधियाना के खि़लाफ़ आनलाइन शिकायत दर्ज करवाई थी। विजिलेंस की टीम ने उपरोक्त शिकायत के सबूतों और तथ्यों की तस्दीक की जो सही पाई गई है। उक्त जांच में पाया गया कि आर. टी. ए. नरिन्दर सिंह धालीवाल उनके वाहनों के चालान न जारी करने के लिए अलग-अलग ट्रांसपोर्टरों से कुछ निजी व्यक्तियों के द्वारा मासिक रिश्वत की रकम वसूलता था। पता लगा है कि दिसंबर महीने में उसने 4 लाख रुपए रिश्वत की रकम प्राप्त की जिसमें से 1,70,000 रुपए ख़ुद इस्तेमाल किये और बाकी 2,30,000 रुपए की रिश्वत की रकम होम गार्ड वालंटियर बहादर सिंह को सौंप दी। पड़ताल के दौरान होम गार्ड वालंटियर ने विजीलैंस ब्यूरो को बताया कि वह आर. टी. ए. का अधीन कर्मचारी ( मा- के अंतर्गत) है और उसको आरटीए के हुक्मों की पालना करनी पड़ती है और वह 2,30,000 रुपए की रिश्वत की रकम पेश कर सकता है। इस सम्बन्धी एफ. आई. आर नं. 01 तारीख़ 6. 1. 2023 को आर. टी. ए. नरिन्दर सिंह धालीवाल और अन्य के खि़लाफ़ भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 7,7 ए, 8 और भारतीय दंड संहित की धारा 120-बी के अंतर्गत विजिलेंस ब्यूरो रेंज के थाना लुधियाना में केस दर्ज किया गया है। इस मामले की आगे जांच जारी है। आज पी. एच. जी. बहादर सिंह ने दोषी आर. टी. ए. द्वारा सौंपी 2,30,000 रुपए की रिश्वत की रकम भी सरकारी गवाहों की हाजिऱी में आज विजीलैंस ब्यूरो के दफ़्तर में पेश कर दी। उसे कल स्थानीय अदालत में पेश किया जायेगा।

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