हरियाणा में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की अब नहीं खैर, विधानसभा में बिल पास
राणा ओबराय
राष्ट्रीय ख़ोज/भारतीय न्यूज,
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हरियाणा में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की अब नहीं खैर, विधानसभा में बिल पास
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चंडीगढ;- हरियाणा में दंगाईयों द्वारा सरकारी या निजी संपत्ति का नुक्सान पहुंचाने वालों की अब खैर नहीं है। हरियाणा विधानसभा में आज हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान क्षति वसूली विधेयक, 2021को पारित कर दिया गया है। आम जनता ने भीड़ हिंसा के विभिन्न अतीत और हालिया उदाहरणों को गम्भीरता से लिया है। जहां हरियाणा राज्य में किसी जनसमूह द्वारा दंगों और हिंसात्मक अव्यवस्था सहित विधिपूर्ण या विधिविरूद्घ लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान किन्हीं व्यक्तियों द्वारा सम्पत्तियों को पहुंचाई गई है।
क्षति की वसूली हेतु तथा दायित्व के अवधारणा हेतु पहुंचाई गई क्षति के निर्धारण तथा मुआवजा देने हेतु दावा अधिकरण का गठन करने के लिए तथा उससे सम्बन्धित या उससे आनुंषिगक मामलों के लिए उपबंध करने हेतु राज्य सरकार को सभी निवारक, सुधारात्मक उपाय करने चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और सार्वजनिक व्यवस्था बनी रहे। ऐसी परिस्थितियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, हिंसा के अपराधियों के साथ-साथ आयोजकों, भडक़ाने वालों आदि के मन में डर पैदा करने के लिए एक कानूनी ढांचा होना चाहिए। जहां हिंसा, अस्थिरता, सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्ति को हुए नुकसान, ङ्क्षहसा एवं अपराधों के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए राज्य के बाहर से तैनात सुरक्षा बलों की तैनाती लागत की भरपाई के लिए, ऐसे अपराधों के लिए अपराधियों को वास्तविक अपराधियों के रूप में, आयोजकों या भडक़ाने वालों को उत्तरदायी बनाया जा सकता है। हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान सम्पत्ति क्षति वसूली विधेयक, 2021 एक ऐसा विधेयक है जोकि हरियाणा राज्य में किसी जनसमूह द्वारा दंगों और हिंसात्मक अव्यवस्था सहित विधिपूर्ण या विधिविरुद्घ लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान किन्हीं व्यक्तियों द्वारा सम्पत्तियों को पहुंचाई गई क्षति की वसूली हेतु तथा दायित्व के अवधारणा हेतु पहुंचाई गई क्षति के निर्धारण तथा मुआवजा देने हेतु दावा अधिकरण का गठन करने के लिए तथा उससे सम्बन्धित या उससे आनुंषगिक मामलों के लिए उपबंध करने के लिए एक या अनेक क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन करने से सम्बन्धित है।