हरियाणा में चुनाव प्रचार थमा, वोटिंग के दौरान शराब की बिक्री पर रहेगी रोक,12 मई को सुबह 7 बजे से सांय 6 बजे तक होगा मतदान*
राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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हरियाणा में चुनाव प्रचार थमा, वोटिंग के दौरान शराब की बिक्री पर रहेगी रोक,12 मई को सुबह 7 बजे से सांय 6 बजे तक होगा मतदान*
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चंडीगढ़ ;- हरियाणा में 12 मई को होने वाले लोकसभा आम चुनाव 2019 के लिए 10 मई को सांय 6 बजे चुनाव प्रचार बंद हो गया। अब कोई भी पार्टी या उम्मीदवार जलसा, लाऊडस्पीकर, विज्ञापन, थियेटरिकल आदि के माध्यम से प्रचार नहीं कर सकता। अगर कोई कार्यकर्ता या चुनाव प्रचार करने वाले स्टार प्रचारक उस लोकसभा क्षेत्र में नहीं ठहर सकते जिसमें वे मतदाता नहीं हैं। शराब की दुकानें भी मतदान पूर्ण होने तक बंद रहेंगी। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन ने बताया कि राज्य में 12 मई को सुबह 7 बजे से लेकर सांय 6 बजे तक मतदान होगा, इसलिए आज 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इस दौरान कोई उम्मीदवार अगर प्रचार करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि राज्य के दिव्यांग मतदाताओं की पहचान कर ली गई है उनको मतदान केंद्र तक गाड़ी के द्वारा लाने व वापस ले जाने वाले वालंटियरों की तैनाती कर दी गई है। दिव्यांग मतदाताओं को बिना लाइन में लगे ही सीधा मतदान करवाया जाएगा। इनके अलावा वरिष्ठï नागरिकों को भी मतदान केंद्र पर जहां तक संभव होगा,मतदान करते समय वरियता दी जाएगी।