पंजाब & हरियाणा हाइकोर्ट हरियाणा के IAS अफसर पर लगाया रुपये एक लाख का जुर्माना, IAS की सैलरी से कटेगा जुर्माना!*
राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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पंजाब & हरियाणा हाइकोर्ट हरियाणा के IAS अफसर पर लगाया रुपये एक लाख का जुर्माना, IAS की सैलरी से कटेगा जुर्माना!*
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चंडीगढ़ ;- हरियाणा के आईएएस अधिकारी मुकुल कुमार को एक सेवा विवाद से जुड़े मामले में पालना रिपोर्ट और हलफनामा दाखिल नहीं करने पर जुर्माना लगाया गया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मुकुल कुमार को हलफनामा दाखिल करने के लिए अंतिम अवसर दिया है, लेकिन इसे एक लाख रुपये के जुर्माने की शर्त से जोड़ा गया है।
दरअसल, पंचकूला निवासी बीबी गुप्ता की ओर से दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि पिछली सुनवाई में भी अंतिम मौका दिया गया था और चेतावनी दी गई थी कि यदि हलफनामा दाखिल नहीं हुआ तो एक लाख रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बावजूद अनुपालना ना होने पर अब पुन अवसर तो दिया गया, लेकिन जुर्माना अनिवार्य कर दिया गया। जुर्माना राशि वेतन से कटेगी और ये राशि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और कर्मचारी एसोसिएशन में जमा कराने का आदेश कोर्ट ने दिया है। मामले की अगली सुनवाई 25 मई को होगी। यह मामला हैफेड के एक पूर्व कर्मचारी की सेवा से जुड़ा है और इसमें याची के इस्तीफे को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि उसका इस्तीफा पहले स्वीकार नहीं किया गया था और उसने बाद में इसे वापस भी ले लिया था, लेकिन इसके बावजूद सक्षम प्राधिकारी ने लगभग 30 वर्ष पहले इसे पूर्व प्रभाव से स्वीकार कर लिया, इसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने कोर्ट का रुख किया था।

