वाई पूरन कुमार आत्महत्या केस में SIT गठित / आईजी पुष्पेन्द्र के हाथों जांच की बागडोर*
राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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वाई पूरन कुमार आत्महत्या केस में SIT गठित / आईजी पुष्पेन्द्र के हाथों जांच की बागडोर*
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चंडीगढ़ ;- हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले ने शुक्रवार को नया और अहम मोड़ ले लिया। चंडीगढ़ के डीजीपी सागर प्रीत हुड्डा ने इस संवेदनशील मामले की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) गठित कर दी है। इस छह सदस्यीय टीम को मामले की निष्पक्ष, त्वरित और गहराई से जांच करने का जिम्मा सौंपा गया है।
एसआईटी की अध्यक्षता आईजीपी पुष्पेन्द्र कुमार करेंगे, जबकि इसमें वरिष्ठ आईपीएस और डीएसपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं। टीम को 9 अक्तूबर की रात चंडीगढ़ के सेक्टर-11 में दर्ज हुई एफआईआर नंबर 156/2025 के तहत दर्ज मामले की हर पहलू से जांच, साक्ष्य एकत्रित करने, गवाहों के बयान दर्ज करने और विशेषज्ञ राय लेने के निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी सागर प्रीत हुड्डा द्वारा गठित एसआईटी के चीफ आईजीपी पुष्पेन्द्र कुमार होंगे। चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर, सिटी एसपी केएम प्रियंका, डीएसपी-ट्रैफिक चरणजीत सिंह विर्क, साऊथ में एसडीपीओ गुरजीत कौर तथा सेक्टर-11 पुलिस स्टेशनप के इंस्पेक्टर जयवीर सिंह राणा को एसआईटी में बतौर सदस्य शामिल किा है। एसआईटी को निर्देश दिए हैं कि वह समयबद्ध तरीके से जांच पूरी कर अंतिम रिपोर्ट तैयार करे। आवश्यकता पड़ने पर अन्य विशेषज्ञों या अधिकारियों की सेवाएं भी ले सकती है।
*परिवार एफआईआर से असंतुष्ट, पत्नी ने भेजी नई शिकायत*
इस बीच, मृतक अधिकारी की पत्नी और हरियाणा सरकार में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमनीत पी़ कुमार ने एफआईआर पर गंभीर आपत्ति जताते हुए बृहस्पतिवार की रात 12:53 बजे एक विस्तृत शिकायत चंडीगढ़ पुलिस की एसएसपी को भेजी। उन्होंने आरोप लगाया है कि 9 अक्तूबर को रात 10:22 बजे दर्ज हुई एफआईआर नंबर 156/2025 अधूरी है, इसमें कई जरूरी तथ्य और नाम छूट गए हैं। अमनीत का कहना है कि एफआईआर में मुख्य आरोपियों – हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारणिया के नाम स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं हैं। ये नाम उनके पति द्वारा छोड़े गए ‘फाइनल नोट’ में साफ तौर पर उल्लिखित हैं।
*एससी/एससी एक्ट की धारा 3(2)(v) लगाने की मांग*
आईएएस अमनीत कौर ने अपनी शिकायत में कहा है कि एफआईआर में एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की गलत धारा लगाई गई है। उन्होंने मांग की है कि इस मामले में धारा 3(2)(v) लागू की जाए, क्योंकि यह किसी दलित अधिकारी के खिलाफ की गई उत्पीड़न की गंभीर स्थिति पर लागू होती है। उनका कहना है कि अगर सही कानूनी प्रावधान नहीं लगाए गए, तो जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठेंगे।

