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सोमवार से बढ़े हुए नए रेट के अनुसार प्रदेश की तहसीलों में होंगी रजिस्ट्री शुरू*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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सोमवार से बढ़े हुए नए रेट के अनुसार प्रदेश की तहसीलों में होंगी रजिस्ट्री शुरू*
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चंडीगढ़ ;- हरियाणा सरकार ने प्रदेश में जमीन के नये कलेक्टर रेट को मंजूरी प्रदान कर दी है। नई दरों के अनुसार प्रदेश की तहसीलों में सोमवार से रजिस्ट्री शुरू होंगी। प्रदेश में कलेक्टर रेट को संशोधित करने के लिए चल रही प्रक्रिया के दौरान पिछले चार दिनों से रजिस्ट्रियां बंद हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल बैठक में नई दरों को मंजूरी प्रदान कर दी गई है।मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद अगले दो से तीन दिनों में नये रेट को साफ्टवेयर में अपडेट किया जाएगा। इसके चलते सोमवार से नये संशोधित रेट के आधार पर प्रदेश में जमीन के पंजीकरण होंगे। प्रदेश में कुल 93 तहसीलों और 50 उप तहसीलों में रजिस्ट्री कराने वालों पर नये बढ़े हुए रेट से अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा।
कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी से सरकार को इस वित्त वर्ष में सात से 12 प्रतिशत तक अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है। प्रदेश में स्टांप शुल्क सात प्रतिशत है जबकि महिलाओं के लिए यह फीस पांच फीसदी लगता है।
फिलहाल प्रदेश के एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) के निकट वाले जिलों के कई क्षेत्रों में कलेक्टर रेट में कई गुणा अधिक वृद्धि हुई है। नये कलेक्टर रेट एक अगस्त 2025 से 31 मार्च 2026 तक लागू होंगे। वर्ष 2020 में कोरोना संक्रमण के दौरान कुछ माह के लिए कलेक्टर रेट बढ़ाए गए थे। उस समय विरोध के बाद सरकार ने फैसला वापस ले लिया था। इसके बाद नियमित औसतन पांच प्रतिशत से लेकर कुछ क्षेत्रों में 80 प्रतिशत तक कलेक्टर रेट के दामों में वृद्धि की गई थी। बीते वर्ष दिसंबर में भी कलेक्टर रेट में 10 से 58 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई थी।

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