पंजाब तथा हरियाणा और केन्द शासित प्रदेश चंडीगढ़ में बार एसोसिएशनों के पदाधिकारियों तथा कार्यकारी सदस्यों के होंने वाले वार्षिक चुनाव की तिथि की घोषणा*
राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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पंजाब तथा हरियाणा और केन्द शासित प्रदेश चंडीगढ़ में बार एसोसिएशनों के पदाधिकारियों तथा कार्यकारी सदस्यों के होंने वाले वार्षिक चुनाव की तिथि की घोषणा*
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चंडीगढ़ ;- बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा द्वारा जारी शेड्यूल दिनांक 16-12-2024 और बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा द्वारा बनाए गए बार एसोसिएशन (संविधान और पंजीकरण) नियम, 2015 के अनुसार शुक्रवार, 28 फरवरी 2025 को होंगे । यदि कोई बार चुनाव अनुसूची एवं नियमावली, 2015 का उल्लंघन कर चुनाव करायेगी तो ऐसा चुनाव अवैध माना जायेगा। यह बात बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, चंडीगढ़ के चेयरमैन डॉ. विजेंद्र सिंह अहलावत ने कही।
चेयरमैन ने कहा कि केवल वे वकील जो पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल में पंजीकृत हैं, वे ही वोट डालने के पात्र होंगे। यदि उन्होंने नियमों के नियम 6 बी (आई) के अनुसार 10.01.2025 तक अपनी वार्षिक सदस्यता को पूरा करने के बाद अपना हलफनामा/वचन पत्र दाखिल किया है। डॉ. अहलावत ने बताया कि सभी बार एसोसिएशन पात्र मतदाताओं की सूची 10.01.2025 तक बार काउंसिल को भेज देंगे। बार काउंसिल 24.01.2025 तक संबंधित बार एसोसिएशन के रिटर्निंग ऑफिसर/चुनाव समिति को सूची जारी करेगी और वे 27.01.2025 को बार एसोसिएशन के नोटिस बोर्ड पर मतदाता सूची लगाएंगे।
बार एसोसिएशन का यदि कोई सदस्य वोटर लिस्ट से असंतुष्ट है तो वो 01.02.2025 को शाम 4:00 बजे तक या उससे पहले आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और बार काउंसिल द्वारा 07.02.2025 तक इस पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि बार एसोसिएशन को 07.02.2025 को या उससे पहले नियम, 2015 के नियम 6बी (iii) के अनुसार खातों का ऑडिट करवाना और बार एसोसिएशन के नोटिस बोर्ड पर लगाना आवश्यक है।
अध्यक्ष ने आगे बताया कि पदाधिकारियों/कार्यकारी सदस्यों के पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने, जांच, वापसी और उम्मीदवारों की अंतिम सूची का कार्यक्रम संबंधित बार एसोसिएशनों द्वारा अपने संविधान/नियमों के अनुसार अधिसूचित किया जाएगा। चुनाव 28.02.2025 को ‘वन वोट वन बार’ के सिद्धांत का पालन करते हुए होगा।