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चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने अलॉटियों को दी बड़ी राहत, प्रशासक ने नीड-बेस्ड चेंजिस को मंजूरी देते हुए कहा, अलॉटी नियमों में रहकर कर सकेंगे परिवर्तन*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय ख़ोज/भारतीय न्यूज,
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चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने अलॉटियों को दी बड़ी राहत, प्रशासक ने नीड-बेस्ड चेंजिस को मंजूरी देते हुए कहा, अलॉटी नियमों में रहकर कर सकेंगे परिवर्तन*
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चंडीगढ़ ;- चंडीगढ़ प्रशासन ने चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (CHB) के मकानों में रहने वाली अलॉटियों को बड़ी राहत दी है। प्रशासक बीएल पुरोहित ने ऐसे घरों में कई प्रकार के नीड-बेस्ड चेंजिस को अपनी सहमति दे दी है। संबंधित कमेटी ने इन बदलावों को लेकर सिफारिश की थी। ऐसे में अब CHB ने अलॉटियों को कह दिया है कि वह बोर्ड से बिना किसी पूर्व मंजूरी के वह अपने रिहायशी मकानों में जरूरत के हिसाब से आंतरिक बदलाव कर सकते हैं।
वहीं बोर्ड ने यह भी साफ किया है कि किए गए बदलाव स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेशन के अधीन होंगे। वहीं चंडीगढ़ बिल्डिंग रुल्स, 2007 के तहत ही हों। बोर्ड ने कहा है कि किए गए बदलाव बिल्डिंग के अंदर ही तय सीमा में होने चाहिए। इससे कवर्ड एरिया बढ़ना नहीं चाहिए। वहीं इससे बिल्डिंग के बाहर किसी प्रकार का बदलाव नहीं होना चाहिए। कमेटी ने लोगों की नीड-बेस्ड चेंजिस को लेकर अपनी रिपोर्ट जुलाई में पेश की थी। CHB के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बाद यूटी के प्रशासक बीएल पुरोहित को यह सिफारिशें अंतिम मंजूरी के लिए भेजी गई थी।
बोर्ड ने इस अतिरिक्त निर्माण की मंजूरी CHB के वैब पेज पर उपलब्ध टाइप-वाइस टू डायमेंशनल ड्राइंग के अंतर्गत दी है। इस स्टैंडर्ड ड्राइंग को वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है। वहीं CHB से भी 200 रुपए और 18 प्रतिशत GST देकर यह ड्राइंग प्राप्त की जा सकती है। इस अतिरिक्त निर्माण का कार्य साथ के मकानों से जुड़े फ्लोर के अलॉटीज के साथ आपसी रजामंदी के तहत किया जा सकेगा।
बोर्ड ने कहा है कि CHB के मकानों में रहने वाले अलॉटी ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम से मंजूर डिजाइन के तहत लिफ्ट भी लगवा सकते हैं। सेल्फ-सर्टिफिकेशन स्कीम के तहत पैनल में शामिल निजी आर्किटेक्ट से लिफ्ट का डिजाइन बनवाया जा सकता है। लिफ्ट के लिए उन जगहों पर बिल्डिंग के साथ की जगह पर भी लिफ्ट की मंजूरी दी है जहां बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन की संभावना नहीं है।
चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अलॉटी अपने घरों में एक और दरवाजा भी निकाल सकते हैं। हालांकि इसके लिए अलॉटी को स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी का सर्टिफिकेट लेना होगा। हालांकि पब्लिक स्पेस, पेवमेंट, प्लाट, ग्रीन स्पेस या रिजर्व्ड एरिया आदि की तरफ दरवाजा नहीं खोला जा सकता। बता दें कि अलॉटी रिहायशी यूनिट में नीड-बेस्ड चेंजिस/ एडिशनल कंस्ट्रक्शन को दिल्ली पैटर्न पर वन-टाइम सेटलमेंट के तहत नियमित करने की मांग कर रहे थे। बोर्ड के 70 हजार के लगभग मकानों में 60 हजार के लगभग मकानों में नीड बेस्ड चेंजिस हो रखे हैं। बोर्ड द्वारा अलॉट किए गए मकानों में रह रहे लोगों की मांगों को लेकर बोर्ड ने 8 मेंबर्स की एक कमेटी का गठन किया था। इसके चेयरमैन बोर्ड के सेक्रेटरी हैं। सेक्टर 41 ए के LIG(अप्पर) डूप्लैक्स कंप्लैक्स वेलफेयर सोसाइटी की मांग पर बोर्ड ने कमरे को रोशनी और हवा के नार्म्स के तहत दो फीट तक चौड़ा करने की मंजूरी दे दी है। वहीं फर्स्ट फ्लोर के टैरेस को ग्लास हाउस में बदला जा सकता है। वहीं दूसरी फ्लोर पर बले टैरेस को टैरेस गार्डन के रूप में बदला जा सकता है। हालांकि यहां कंस्ट्रक्शन मैटीरियल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

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