सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सरकारी नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण राज्य सरकारें करें तय*
राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज़,
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सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सरकारी नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण राज्य सरकारें करें तय*
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दिल्ली ;- सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण पर बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण राज्य सरकारें तय करें. मतलब प्रमोशन में आरक्षण देना राज्य की सरकार पर निर्भर करेगा. कोर्ट ने कहा कि 2006 में नागराज मामले में दिए गए उस फैसले को सात सदस्यों की बेंच के पास भेजने की जरूरत नहीं है जिसमें एससी/एसटी को नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए शर्तें तय की गई थीं. साथ ही संविधान पीठ ने इस बात का फैसला किया है,एम नागराज बनाम भारत सरकार मामले में संविधान पीठ के दिए हुए फैसले पर दोबारा विचार करने की दरकार नहीं है.