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सुप्रीमकोर्ट का बड़ा फैंसला, बेनामी संपत्ति मामले में अब नहीं जाना होगा जेल!*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय ख़ोज/भारतीय न्यूज,
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सुप्रीमकोर्ट का बड़ा फैंसला, बेनामी संपत्ति मामले में अब नहीं जाना होगा जेल!*
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नई दिल्ली ;- बेनामी संपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर कहा कि बेनामी संपत्ति कानून-2016 में किया गया संशोधन उचित नहीं है। अब ऐसे मामले में किसी को जेल नहीं जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए बेनामी संपत्ति के मामले में तीन साल तक की सजा के कानून को ने निरस्त कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट, 2016 की धारा 3(2) को मनमाना बताया है। इस धारा के तहत तीन साल की सजा का प्रावधान था। कोर्ट ने कहा कि यह धारा स्पष्ट रूप से मनमानी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 2016 के कानून के तहत सरकार को मिला संपत्ति जब्त करने का अधिकार पिछली तारीख से लागू नहीं हो सकता है। यानी पुराने मामलों में 2016 के कानून के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमणा, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हीमा कोहली की पीठ ने इस मामले पर फैसला दिया है। पीठ ने कहा है कि 1988 के एक्ट के अनुसार ही 2016 में लाए गए अधिनियम के सेक्शन 3(2) को भी असंवैधानिक करार दिया गया है। क्योंकि यह संविधान के आर्टिकल 20(1) का उल्लंघन करता है। बेनामी संपत्ति वह प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत किसी और ने चुकाई हो, लेकिन नाम किसी दूसरे व्यक्ति का हो। यह संपत्त‍ि पत्नी, बच्चों या किसी रिश्तेदार के नाम पर भी खरीदी गई होती है। जिसके नाम पर ऐसी संपत्त‍ि खरीदी गई होती है, उसे ‘बेनामदार’ कहा जाता है।

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