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हरियाणा पिछड़ा वर्ग आरक्षण अधिनियम के प्रविधानों में तीन महीने के अंदर जारी करे नई अधिसूचना, नए क्रीमीलेयर प्रावधान में कई अटके*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय ख़ोज/भारतीय न्यूज,
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हरियाणा पिछड़ा वर्ग आरक्षण अधिनियम के प्रविधानों में तीन महीने के अंदर जारी करे नई अधिसूचना, नए क्रीमीलेयर प्रावधान में कई अटके*
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चंडीगढ़ ;- देश की सुप्रीमकोर्ट ने 24 अगस्त 2021 को प्रदेश सरकार की तरफ से क्रीमीलेयर को लेकर 17 अगस्त 2016 और 28 अगस्त 2018 को जारी अधिसूचनाओं को निरस्त कर दिया था। इंद्रा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और हरियाणा पिछड़ा वर्ग आरक्षण अधिनियम के प्रविधानों के अनुसार तीन महीने के अंदर नई अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद प्रदेश सरकार ने नए सिरे से क्रीमीलेयर तय किया है। केंद्र सरकार ने आठ लाख रुपये से कम वार्षिक आय वालों को आर्थिक रूप से कमजोर की श्रेणी में रखा है, जबकि हरियाणा ने यह सीमा छह लाख रुपये तय की है। सभी स्रोतों से प्राप्त आय को सकल वार्षिक आय की गणना करने के लिए जोड़ा जाएगा।

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