हरियाणा सरकार ने राइट टू सर्विस कमीशन में मुख्य आयुक्त और आयुक्त के लिए मांगे आवेदन / एक जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन*
राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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हरियाणा सरकार ने राइट टू सर्विस कमीशन में मुख्य आयुक्त और आयुक्त के लिए मांगे आवेदन / एक जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन*
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चंडीगढ़ ;- हरियाणा सरकार ने हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग में मुख्य आयुक्त और आयुक्त के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, हरियाणा सेवा का अधिकार
अधिनियम-2014 के तहत गठित आयोग में एक मुख्य आयुक्त और अधिकतम 4 आयुक्त नियुक्त किए जा सकते हैं। वर्तमान में मुख्य आयुक्त और एक आयुक्त के रिक्त पद को भरने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
*मुख्य सचिव या सचिव स्तर के अधिकारी कर सकते हैं आवेदन*
अधिसूचना के मुताबिक मुख्य आयुक्त पद के लिए हरियाणा के पूर्व या वर्तमान मुख्य सचिव, केंद्र सरकार में सचिव स्तर अथवा उसके समकक्ष पद पर कार्यरत या सेवानिवृत्त अधिकारी पात्र होंगे।
वहीं आयुक्त पद के लिए हरियाणा सरकार के ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी आवेदन कर सकेंगे, जिन्होंने प्रशासनिक सचिव या राज्य सेवा में समकक्ष पद पर कार्य किया हो। हरियाणा कैडर के अखिल भारतीय सेवाओं (IAS, IPS, IFS) के अधिकारी भी इस पद के लिए पात्र होंगे।
*65 वर्ष की आयु या 5 साल का कार्यकाल*
चयनित उम्मीदवार पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे। इन पदों पर पुनर्नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है। वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम-2014 और 28 जून 2019 को किए गए संशोधनों के अनुसार लागू होंगी।
इच्छुक और पात्र उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन 1 जुलाई 2026 को शाम 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। आवेदन हरियाणा सिविल सचिवालय, सेक्टर-1, चंडीगढ़ स्थित सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त एवं सचिव कार्यालय (कमरा नंबर 44-बी, छठी मंजिल) में जमा करवाने होंगे। सरकारी सेवा में कार्यरत अधिकारियों को अपने आवेदन उचित माध्यम के जरिए भेजने होंगे।

