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एसडीएम की शिकायत पर गुहला चीका विधायक देवेंद्र हंस सहित अन्य के खिलाफ पुलिस ने किया केस दर्ज*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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एसडीएम की शिकायत पर गुहला चीका विधायक देवेंद्र हंस सहित अन्य के खिलाफ पुलिस ने किया केस दर्ज*
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गुहला/चीका :- एसडीएम गुहला कैप्टन प्रमेश सिंह की शिकायत पर मौजूदा विधायक देवेंद्र हंस सहित कई अन्य व्यक्तियों को नामजद करते हुए गुहला पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया है। मामले में कवरेज करने गए एक पत्रकार व एक फ्री लांसर छायाकार को भी नामजद किया गया है। विधायक देवेंद्र हंस सहित अन्य व्यक्तियों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने, धमकाने, अपमानित करने और झूठे आरोप लगाकर छवि धूमिल करने के एसडीएम कैप्टन प्रमेश सिंह ने आरोप लगाए हैं।
इस संबंध में पुलिस अधीक्षक कैथल को ज्ञापन संख्या 345/स्टेनो 20 जनवरी, 2026 के तहत लिखित शिकायत भेजी गई है, जिसकी एक प्रति उपायुक्त कैथल को भी प्रेषित की गई है। शिकायत में उल्लेख किया गया है कि 19 जनवरी को दोपहर करीब 1:50 बजे विधायक देवेंद्र हंस कुछ लोगों हरदीप सिंह निवासी बदसुई, दीपक शर्मा निवासी संजय बस्ती चीका, जगजीत सिंह निवासी वार्ड नंबर 15 डेरा भाग सिंह चीका तथा हर्ष गर्ग निवासी एडवोकेट कॉलोनी चीका के साथ एसडीएम कार्यालय गुहला पहुंचे थे। आरोप है कि बीडीपीओ चीका परिसर में दुकानों के निर्माण को लेकर चल रही जांच को प्रभावित करने के उद्देश्य से विरोध प्रदर्शन किया गया और एसडीएम पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया। एसडीएम के अनुसार, विरोध के दौरान उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया तथा दोपहर करीब 2 बजे एसडीएम कॉम्प्लेक्स में मीडिया चैनल “कैथल ब्रेकिंग टीवी” को दिए गए साक्षात्कार के दौरान भी सार्वजनिक रूप से उपहास और अपमान किया गया। शिकायत में आरोप है कि एक व्यक्ति द्वारा विधायक को खिलौना सौंपा गया, जिसे प्रतीकात्मक रूप से उन्हें देकर उनकी प्रशासनिक क्षमता पर सवाल उठाए गए। इसके अतिरिक्त, संबंधित लोगों द्वारा आपत्तिजनक नारेबाजी करने और हरियाणा सरकार के खिलाफ भड़काऊ बयान देने का भी आरोप लगाया गया है। एसडीएम ने यह भी कहा है कि बिना किसी सत्यापन के भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए गए तथा घटना से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किए गए। एसडीएम ने पुलिस प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक धमकी, मानहानि और सरकारी कार्य में बाधा डालने की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी।
इस संबंध में डीएसपी गुहला कुलदीप बैनीवाल ने कहा कि जिस समय एसडीएम द्वारा शिकायत दी गई थी उस समय यह मामला संज्ञेय अपराध का नहीं था। जिसके लिए न्यायालय से अनुमति लेकर जांच की गई ओर जांच में कुछ तथ्य ऐसे पाए गए जिनके आधार पर यह मामला संज्ञेय अपराध का पाया गया। उन्होंने कहा कि कोर्ट को इसकी जानकारी दी गई और कोर्ट के मौखिक आदेशों पर यह मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपियों को शामिल जांच कर आगामी जांच की जाएगी और विधायक के संबंध में विधानसभा स्पीकर को जानकारी दी जाएगी। एसडीएम की शिकायत पर बीएन एस की विभिन्न धाराओं 356 (2) 352, 351 ( 2) 221 व 126 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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