नगर निगम चंडीगढ़ ने पीजीआई को दो महीने के अंदर बकाया भुगतान और फायर सेफ्टी से संबंधित काम कराने का दिया निर्देश*
राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
नगर निगम चंडीगढ़ ने पीजीआई को दो महीने के अंदर बकाया भुगतान और फायर सेफ्टी से संबंधित काम कराने का दिया निर्देश*
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
चंडीगढ़ ;- नगर निगम ने पीजीआई को दो महीने के अंदर बकाया भुगतान और इमारतों के फायर सेफ्टी से संबंधित काम कराने का निर्देश दिया है। वीरवार को नगर निगम मुख्यालय में नगर निगम और पीजीआई के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। इस दौरान संपत्ति कर, पानी के बिल, फायर सेफ्टी और कचरा प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। बताया गया कि फायर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पीजीआई की कई इमारतों में अभी तक पूरी फायर सेफ्टी व्यवस्था नहीं है। इस पर पीजीआई की ओर से बताया गया कि सीबीआरआई, रुड़की द्वारा फायर सेफ्टी ऑडिट कराया जा रहा है और अब तक 16 इमारतों की जांच हो चुकी है। पीजीआई ने आश्वासन दिया कि सभी फायर सेफ्टी नियमों का पालन दो महीने में पूरा कर लिया जाएगा। नगर आयुक्त अमित कुमार ने पीजीआई अधिकारियों से कहा कि दो महीने के भीतर निगम के बकाया संपत्ति कर और पानी के बिल जमा करें ताकि आगे की कार्यवाही की जा सके। इसके अलावा पीजीआई ने आश्वासन दिया कि वह ठोस कचरा प्रबंधन नियमों का पालन करेगा और बायो-मेडिकल कचरे से जुड़ी जानकारी भी निगम को देगा। बैठक में पीजीआई के अधीक्षण अभियंता कर्नल जीएस भट्टी, वरिष्ठ डॉक्टर और निगम अधिकारी मौजूद रहे।

