*सभापति जगदीप धनखड़ के ख़िलाफ़ ऐतिहासिक अविश्वास प्रस्ताव/राज्यसभा के सभापति को पद से हटाने की क्या है प्रक्रिया?*
राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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*सभापति जगदीप धनखड़ के ख़िलाफ़ ऐतिहासिक अविश्वास प्रस्ताव/राज्यसभा के सभापति को पद से हटाने की क्या है प्रक्रिया?*
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दिल्ली ;- विपक्षी दलों के गठबंधन ‘इंडिया’ ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। विपक्ष का आरोप है कि राज्य सभा के सभापति जगदीप धनखड़ पक्षपातपूर्ण तरीके से सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, “राज्य सभा के माननीय सभापति के अत्यंत पक्षपातपूर्ण तरीक़े से उच्च सदन की कार्यवाही का संचालन करने के कारण इंडिया ग्रुप के सभी घटक दलों के पास उनके ख़िलाफ़ औपचारिक रूप से अविश्वास प्रस्ताव लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था.”
“इंडिया गठबंधन के दलों के लिए यह बेहद ही कष्टकारी निर्णय रहा है, लेकिन संसदीय लोकतंत्र के हित में यह अभूतपूर्व कदम उठाना पड़ा है. यह प्रस्ताव अभी राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को सौंपा गया है।कहते हैं कि इस तरह की पहल से विपक्ष को कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि वो इसे पास नहीं करवा पाएंगे।
फ़ैज़ान मुस्तफ़ा कहते हैं, “उपराष्ट्रपति को भी चाहिए कि वो डिबेट होने दें और इसके लिए विपक्ष को भी साथ लेकर चलना चाहिए. उपराष्ट्रपति के ख़िलाफ़ इस तरह के प्रस्ताव आना भी सही नहीं है. राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए 14 दिन पहले नोटिस देना ज़रूरी है, लेकिन संसद का सत्र 20 तारीख़ को ही ख़त्म हो रहा है.”
उन्होंने कहा, “राष्ट्रपति के ख़िलाफ़ महाभियोग शुरू करने के लिए ‘संविधान का उल्लंघन करना’ आधार होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें केवल सदन का भरोसा खो देने पर भी हटाया जा सकता है।