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चंडीगढ पुलिस प्रशासन द्वारा मकान मालिकों को हिदायत, किरायदारो, नोकरो तथा पेइंग गेस्ट की कराए वेरिफिकेशन, नही तो होगी कार्यवाही!*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय ख़ोज/भारतीय न्यूज,
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चंडीगढ पुलिस प्रशासन द्वारा मकान मालिकों को हिदायत, किरायदारो, नोकरो तथा पेइंग गेस्ट की कराए वेरिफिकेशन, नही तो होगी कार्यवाही!*
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चंडीगढ़ ;- सिटी बीयूटीफुल चंडीगढ में बढ़ती आपराधिक वारदातों को लेकर पुलिस-प्रशासन भी चिंतित है। किराएदारों और नौकरों के रूप में असामाजिक तत्व किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे में प्रशासन ने आदेश जारी कर सभी मकान मालिकों को अपने किराएदारों-पेइंग गेस्ट (PG) की जानकारी जमा करवाने के आदेश दिए हैं।वहीं घरों में काम करने वाले नौकरों की जानकारी भी देने के आदेश दिए गए हैं।
जारी आदेशों में कहा गया है कि स्थानीय थानों में यह जानकारी पुलिस को मुहैया करवाएं। वहीं मकान-मालिकों को कहा गया है कि इन आदेशों की उल्लंघना करने पर IPC की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर विनय प्रताप सिंह ने यह आदेश दिए हैं। प्रशासन के यह आदेश 20 मार्च, 2023 तक बने रहेंगे। जारी आदेशों में कहा गया है कि मकान मालिकों समेत रिहायशी और व्यवसायिक संस्थाओं के प्रबंधकों को अपनी जगह आगे किराए पर देने या सबलेटिंग करने के दौरान आवश्यक निगरानी रखनी जरूरी है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि कोई समाज-विरोधी तत्व आम किराएदार बन कर लोगों को नुकसान न पहुंचा सके। वहीं इसकी रोकथाम को लेकर तुरंत आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
प्रशासन ने कहा है कि चंडीगढ़ पुलिस के पास PG, किराएदारों और नौकरों की रजिस्ट्रेशन काफी कम है। यह प्रॉपर्टी ऑनर की ड्यूटी है कि वह पुलिस को PG, किराएदारों और नौकरों की रजिस्ट्रेशन करवाएं।

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