पहरावर में गौड संस्था को दी गई जमीन के मामले में सरकार कर रही सहानुभूतिपूर्वक विचार*
राणा ओबराय
राष्ट्रीय ख़ोज/भारतीय न्यूज,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
पहरावर में गौड संस्था को दी गई जमीन के मामले में सरकार कर रही सहानुभूतिपूर्वक विचार*
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
चंडीगढ़ ;- रोहतक के गांव पहरावर में गौड ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा को दी गई जमीन के मामले को बेवजह राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है जबकि मामले में निगम और संस्था के बीच लगातार पत्राचार होता रहा है। रोहतक नगर निगम के प्रवक्ता ने बताया कि नगर निगम की 15 एकड़ 3 कनाल जमीन गौड ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा को 33 वर्षों के लिए पट्टे पर देने के मामले में सभा ने 18 अप्रैल 2022 को सरकार को पत्र लिखा है जिसमें अनुरोध किया गया है कि लीज में अंकित शर्तों अनुसार 05 किश्तें (06.02.2009 से 06.02.2014 तक) जमा करवा दी गई हैं और अब वह वर्ष 2014 से वर्ष 2022 तक की कुल 09 किश्तों की राशि 11 लाख 40 हजार रुपए जमा करवाना चाहते हैं। संबंधित विभाग द्वारा जल्द इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके निर्णय लिया जाएगा। निगम और संस्था के मध्य लगातार हुए पत्राचार से पता चल जाता है कि इस मुद्दे को बेवजह का तूल दिया जा रहा है। नगर निगम के प्रवक्ता ने बताया कि वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, विकास तथा पंचायत विभाग ने दिनांक 15.01.2009 को इस जमीन को पट्टे पर देने के लिए अपनी स्वीकृति दी थी। इस बारे तहसील में पट्टानामा को दिनांक 06.02.2009 को पंजीकृत करवाया गया जिसमें सरकार द्वारा कई शर्तें रखी गईं थीं। प्रवक्ता ने बताया कि संस्था ने वर्ष 2009 मे पट्टा लिया था परन्तु शर्तों के अनुसार 2 वर्ष (दिनांक 06.02.2009 से 06.02.2011 तक) में भवन निर्माण शुरू नहीं किया गया। इस बारे में समय-समय पर नगर निगम द्वारा संस्था के साथ पत्राचार भी किया गया तथा कार्य में देरी का कारण पूछा गया, साथ ही कार्य आरंभ ना करने पर नियम की परिधी में आगमी कार्यवाही के बारे के बारे चेताया गया।
प्रवक्ता ने आगे बताया कि वर्ष 2014 में संस्था द्वारा 1 लाख 25 हजार रुपए की राशि जमा करवाने हेतु निगम से अनुरोध किया था परन्तु उस राशि को निगम द्वारा यह कहते हुए लौटा दिया गया कि उन द्वारा नियम व शर्तों तथा समयावधि के अन्दर भवन निर्माण नहीं किया गया। इस बारे निगम द्वारा संस्था को डिफॉल्ट का नोटिस जारी किया और शहरी स्थानीय निकाय विभाग (डीयूएलबी) द्वारा नगर निगम रोहतक को दिनांक 11.06.2014 को लीज की शर्त अनुसार कार्यवाही बारे आदेश दे दिए गए।
यह भूमि हरियाणा सरकार सम्पदा विभाग द्वारा एक्वायर भी की गई थी, जिसको दिनांक 24.06.2009 को रिलीज भी कर दिया गया था। जिस बारे रिलीज भूमि का विकास व्यय की राशि हुडा विभाग में जमा करवानी थी परन्तु उक्त राशि संस्था द्वारा जमा नहीं करवाई गाई थी। नियम व शर्तों के अनुसार गौड ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा (रजिस्ट्रर्ड) का समय दिनांक 06.02.2011 को समाप्त हो चुका है तथा शर्तों अनुसार लीज स्वतः निरस्त हो चुकी है।