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हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा महिला आयोग ने जारी किया नोटिस!*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय ख़ोज/भारतीय न्यूज,
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हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा महिला आयोग ने जारी किया नोटिस!*
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चंडीगढ ;- हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को महिला आयोग ने नोटिस जारी किया है। यह नोटिस महिला दिवस के दिन महिला विधायकों से ट्रैक्टर यात्रा के दौरान ट्रैक्टर को खींचने के मामले में किया है। आरोप है कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रघुबीर कादयान ट्रैक्टर के ऊपर सवार थे और महिला विधायक ट्रैक्टर को धक्का दे रही थी। इसी मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी विधानसभा में भावुक हो गए थे और उन्होंने महिलाओं के प्रति कांग्रेस की सोच को लेकर सवाल खड़े किये थे। हालांकि सेशन के दौरान कांग्रेस की महिला विधायक शंकुतला खटक ने कहा कि वह पुरुषों से कम नहीं है और खुद को मजबूत समझती है। सीएम को चाहिए की प्रदेश के हितों को देखें।

श्री भूपेंद्र हुड्डा
नेता विपक्ष
ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पार्टी
हरियाणा

यह नोटिस आपको 8 मार्च 2021 को हरियाणा सिविल सचिवालय के परिसर के बाहर हुई घटना के संदर्भ में भेजा गया है – जिस दिन पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 2021 मना रही थी, उसी दिन आपने पूरे देश को एक आश्चर्यजनक झटका एक घटना को क्रियान्वित कर पूरे प्रदेश को भी दिया।
घटना थी हरियाणा प्रदेश के विपक्षी दल के नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री – खुद एक ट्रैक्टर पर बैठे हैं और महिला विधायक आपके ट्रैक्टर को खींच रही हैं। हम उन्होंने दोहराना चाहते हैं थे आपका सत्य खींचने वाले विधानसभा के पूर्व निर्वाचित MLA सदस्य हैं जो महिलाएं हैं और जिनका आपने दुरुपयोग किया। यहां यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2021 पर महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने, उनका अपमान करने के उद्देश्य से सुनियोजित रूप से की गई थी। आपके कार्यों को किसी भी तरीके से उचित नहीं ठहराया जा सकता है – हर तरह से चाहे समय, स्थान हो, तिथि हो, माह हो, इरादा हो, मकसद हो, अन्य लिंग या वर्ग के और पुरुषों हो आदि। आपके द्वारा क्रियान्वित इस कृत्य को “ लिंगाआत्मक संबंधित राजनैतिक हिंसा कहा जा सकता है, जिसका मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर नियोजित तरीके से सभी कार्यों में विघ्न डाल कर खराब करने के दुरनियोजित इरादे से किया गया था और आप उसमें सफल हुए ।

अफसोस की बात है कि आपने खुद इस अपमानजनक कृत्य को करने के लिए महिलाओं MLAs को ढाल बनाकर चुना – ये एक ऐसी घटना रही जिसने सभी के सिर को शर्म से झुका दिया ।

दुख की बात यह है – कि इस घटना को पूर्व नियोजित इरादे से किया गया, जिस दिन हरियाणा की है सम्मानित हमारी महिला विधायक बहनों को विधानसभा के स्पीकर के सर्वोच्च पद पर बैठाकर वर्ष 2021 के सबसे महत्वपूर्ण बजट सत्र का संचालन किया जाना था। उस दिन जब प्रदेश की विधान सभा के लिए एक विशेष रूप में इतिहास लिखा जा रहा था।

अफसोस की बात यह है कि जब राज्य विधान सभा “अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस” के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र के संवेदनशील प्रयासों के अनुरूप कार्य कर रहा था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों के लिए एक theme पर एक नारे – Chose to Challenge – को रेखांकित कर अपनी महिलाओं में जागृति और उत्साहवर्धन करना था – तब आपने इसके प्रमुख उद्देश्य को घुमाकर, इसको समाप्त करने का प्रयास किया ।

§ आपने हमारे अस्तित्व को चुनौती देने के लिए महिलाओं को चुना।

§ आपने महिला विधायकों को उस दिन चुना जब महिला विधायकों को पीठासीन अधिकारी के पद पर एक दिन उनका सम्मान करना था l आपने पूरे प्रदेश और उन महिलाओं से उनका वह गर्व, वह आनंद छीन लेने का कृत्य किया ।

§ आपने हरियाणा सचिवालय में हरियाणा की प्रत्येक महिला को चुनौती देने का प्रयास किया – जो कि राजनीतिक शक्ति और राज्य के अस्तित्व का स्रोत और लोकतंत्र का मंदिर है।

§ आपने हरियाणा के मुख्यमंत्री को इस चुनौती के लिए चुना – जोकि हरियाणा सरकार के मुखिया हैं। वे विधान सभा के अगले दिन इस घटना को बताते हुए अभिभूत हो गए थे। उनकी असहजता – एक पुरुष के रूप में दिखाई दे रही थी और हरियाणा सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए प्रयास, महिलाओं और लड़कियों के लिए योजनाओं की घोषणा,
यह सब हरियाणा के लाखों महिलाओं को तर्कसंगत नहीं लग रहा था। दुख की बात यह है कि आप खुद पूर्वकाल में हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं।

§ आपने प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में महिला से जुडे हर भावनात्मक रिश्ते के साथ् खिलवाड़ किया है – जैसा कि एक दादी के रूप में, माँ के रूप में, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में, भतीजी के रूप में, सहकर्मी के रूप में, पार्टी कार्यकर्ता के रूप में, पड़ोसी के रूप में और एक देवी के रूप में भी।

उपरोक्त के सन्दर्भ में आयोग को हरियाणा राज्य महिला आयोग के अधिनियम, 2012 की धारा 10 (1) और 10 (3) प्रदत्त अधिकारों के तहत इस आयोग को यह शक्तियां प्रदान की गयी हैं –

1. हरियाणा राज्य में विपक्षी दल के प्रमुख नेता के रूप में आपसे एक सख्त लिखित स्पष्टीकरण की मांग करें – आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाए ?

2. आप अपना स्पष्टीकरण 3 दिनों के अन्दर इस आयोग को भिजवाने का कष्ट करें ।

द्वारा
प्रीति भारद्वाज दलाल
अध्यक्षा
हरियाणा राज्य महिला आयोग

इस नोटिस की कॉपी निम्नलिखित को भेजी जाती है –
1. माननीय स्पीकर, हरियाणा विधान सभा – सूचनार्थ
2. ग्रह मंत्री हरियाणा सरकार – सूचनार्थ
3. अध्यक्ष, ऑल इंडिया कॉंग्रेस कमिटी नई दिल्ली, सख्त कार्यवाही के लिए l
4. चेयरपर्सन, राष्ट्रीय महिला आयोग – सूचनार्थ
5. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार – सूचनार्थ
6. पुलिस अधीक्षक हरियाणा – सूचनार्थ

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