पंजाब & हरियाणा हाईकोर्ट ने किया स्पष्ट / प्रत्येक न्यायालय का दायित्व / आवश्यक मामलों की सुनवाई शीघ्र करे पूरी*
राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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पंजाब & हरियाणा हाईकोर्ट ने किया स्पष्ट / प्रत्येक न्यायालय का दायित्व / आवश्यक मामलों की सुनवाई शीघ्र करे पूरी*
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चंडीगढ़ ;- पंजाब & हरियाणा हाईकोर्ट ने लंबित मामलों के निपटान को लेकर स्पष्ट किया है कि किसी मुकदमे के निपटारे के लिए निश्चित समय-सीमा तय करने के निर्देश देना उचित नही है।मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि प्रत्येक न्यायालय का दायित्व है कि वह आवश्यक मामलों की सुनवाई शीघ्र पूरी करे, ताकि न्याय मिलने में अनावश्यक देरी न हो सके। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति विक्रम अग्रवाल की एकल पीठ ने गुरुग्राम के सदर थाना में वर्ष 2017 में दर्ज धोखाधड़ी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66-बी तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने संबंधी याचिका की सुनवाई के दौरान की।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि संबंधित एफआईआर 21 अप्रैल 2017 को दर्ज हुई थी, जबकि मामले की अंतिम रिपोर्ट वर्ष 2020 में पेश की गई। इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट में कई बार सुनवाई टलती रही, जिससे मुकदमे का निस्तारण लंबित है। याचिकाकर्ता के वकील ने आग्रह किया कि ट्रायल कोर्ट को निर्धारित समय-सीमा के भीतर सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया जाए। मामले पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने समय-सीमा निर्धारित करने से इनकार किया, लेकिन ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह सुनवाई को यथाशीघ्र पूरा करने के लिए उचित प्रयास करे।

