तीन वर्ष से अधिक नही हो सकता हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन का कार्यकाल!*
राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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तीन वर्ष से अधिक नही हो सकता हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन का कार्यकाल!*
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चंडीगढ़ ;- आज से ग्यारह महीने पूर्व 18 जनवरी 2025 को रेणु भाटिया, जिन्हें जनवरी-2022 में प्रदेश की तत्कालीन मनोहर लाल सरकार द्वारा हरियाणा राज्य महिला आयोग के चेयरपर्सन पद पर नामित (नियुक्त) किया गया था, का तीन वर्ष कार्यकाल पूरा हो गया था।
हालांकि आज भी रेणु महिला आयोग की चेयरपर्सन के तौर पर आसीन है चूँकि गत वर्ष 26 नवम्बर 2024 को हरियाणा सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी एक पत्र अनुसार उनका आयोग की चेयरपर्सन के तौर पर कार्यकाल 18 जनवरी 2025 के बाद आगामी आदेशो तक बढ़ाने का उल्लेख किया गया था. सनद रहे कि दिसम्बर, 2017 से दिसम्बर, 2020 तक रेणु भाटिया आयोग में बतौर मेंबर भी रही थी। बहरहाल, इस विषय पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट एडवोकेट और कानूनी मामलों के जानकार हेमंत कुमार ने गत एक वर्ष में कई बार प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महिला एवं बाल विकास विभाग की कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी, विभाग के प्रशासनिक सचिव, महानिदेशक, प्रदेश के एडवोकेट जनरल, विधि परामर्शी कम विधि-विधायी विभाग की प्रशासनिक सचिव और महिला आयोग चेयरपर्सन रेणु भाटिया को लिखकर हरियाणा राज्य महिला आयोग कानून, 2012 की मौजूदा धारा 4 (1) में तत्काल संशोधन की सार्वजनिक अपील की थी हालांकि आज तक उस पर वांछित कार्रवाई लंबित है.
उन्होंने लिखा कि उपरोक्त धारा में स्पष्ट उल्लेख है कि आयोग की चेयरपर्सन, वाइस-चेयरपर्सन और मेंबर (सदस्य) का कार्यकाल तीन वर्ष से अधिक नहीं हो सकता।
कानूनन तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद गत ग्यारह महीनों से आयोग की चेयरपर्सन के तौर पर आसीन रेणु भाटिया के कार्यकलापों को वैधानिक मान्यता देने के लिए उपरोक्त धारा में संशोधन आवश्यक है चूँकि केवल महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी एक पत्र मार्फत उन्हें आयोग के चेयरपर्सन पद पर एक्सटेंशन देने को कानूनी वैधता प्राप्त नहीं हो सकती।

