हरेरा ने सुपरटैक लिमिटेड को चार प्रोजेक्ट्स के लिए किया कारण बताओ नोटिस, लग सकता है जुर्माना*
राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज़,
,,,,,,,,,,,,,,,,,
हरेरा ने सुपरटैक लिमिटेड को चार प्रोजेक्ट्स के लिए किया कारण बताओ नोटिस, लग सकता है जुर्माना*
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
गुरुग्राम ;- हरियाणा रियल एस्टेट रेगूलेटरी अथॉरिटी गुरूग्राम ने सुपरटैक लिमिटेड को चार प्रोजेक्ट्स के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सुपरटैक को इस नोटिस का जवाब सात दिनों के भीतर देने के निर्देश दिए गए हैं।
सुपरटैक के जिला में चार अलग-अलग स्थानों पर प्रौजेक्ट चल रहे हैं। बिल्डर द्वारा रियर एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट-2016 की धारा 15(1) तथा धारा 61 के तहत आवश्यक प्राधिकरण से पूर्व अनुमति लिए बिना प्रोजेक्ट को बेचने की सहमति देने या बेचने का मामला हरेरा गुरुग्राम के संज्ञान में आया है। हरेरा द्वारा हिल व्यू प्रोजेक्ट, सैक्टर-2 सोहना, हयूस टावर सेक्टर-68 गुरूग्राम, अराविले सेक्टर-79 गुरूग्राम तथा हिल के्रस्ट/ ऑफिसर एन्कलेव सैक्टर-2 सोहना के चार प्रोजेक्ट को लेकर सेक्शन-15(1) तथा सैक्शन-61 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। हरेरा गुरूग्राम के चेयरमैन डा. के के खंडेलवाल ने बताया कि धारा 15(1) के तहत प्रमोटर दो तिहाई अलॉटियों की सहमति तथा हरेरा से लिखित अप्रूवल लिए बिना अपने रियल एस्टेट प्रौजेक्ट के मेजोरिटी राइट्स एंड लाइबिलिट्जि किसी तीसरी पाटी अलॉटीज को ट्रांसफर नहीं कर सकता, बशर्ते कि उससे अपार्टमेंट, प्लॉट अथवा बिल्डिंग की सेल या अलॉटमेंट को प्रभावित ना करती हो। उन्होंने बताया कि रियल एस्टेट रेगूलेशन एंड डेवेलमेंट एक्ट 2016 की धारा -61 में दंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें प्रमोटर पर अथोरिटी द्वारा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत तक जुमाना किया जा सकता है।