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बिल नंबर 22 पर MLA आदित्य सुरजेवाला ने गंभीर चिंता जताते हुए कहा / इस बिल से रिहायशी इलाकों में हो सकता है औद्योगिक अराजकता का खतरा*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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बिल नंबर 22 पर MLA आदित्य सुरजेवाला ने गंभीर चिंता जताते हुए कहा / इस बिल से रिहायशी इलाकों में हो सकता है औद्योगिक अराजकता का खतरा*
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चंडीगढ़ ;- हरियाणा विधानसभा सत्र में माननीय स्पीकर के समक्ष कैथल से कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने सरकार के प्रस्तावित बिल नंबर 22 पर गंभीर आपत्तियां दर्ज की हैं। विधायक आदित्य सुरजेवाला ने चेतावनी दी कि यह संशोधन रिहायशी नियमितीकरण कल्याण अधिनियम को औद्योगिक अराजकता का प्रतीक बना देगा, जिससे पर्यावरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कानून के शासन को खतरा हो सकता है।
आदित्य सुरजेवाला ने बताया कि 2021 का मूल अधिनियम स्पष्ट रूप से कहता था कि यह किसी भी औद्योगिक क्षेत्र पर लागू नहीं होगा। लेकिन बिल 22 में इस प्रावधान को हटाकर “अनधिकृत औद्योगिक इकाइयों” को नियमित करने का रास्ता खोल दिया गया है। नया सेक्शन 6A बिना अनुमति वाली औद्योगिक इकाइयों को नियमित करने की बात करता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं कि कौन सी अनुमतियां जरूरी होंगी। “एंटरप्राइज” की परिभाषा में रासायनिक कारखानों से लेकर भारी उद्योग तक शामिल हैं। सबसे चिंताजनक बात, जैसे ही कोई नियम तोड़ने वाला ऑनलाइन आवेदन करेगा, सभी दंडात्मक कार्रवाइयां स्वतः निलंबित हो जाएंगी, चाहे वह इकाई कितनी भी खतरनाक क्यों न हो।
आदित्य सुरजेवाला ने जोर देकर कहा कि इस संशोधन में पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मंजूरी या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कोई सुरक्षा उपाय नहीं हैं। उद्योग ऑनलाइन पोर्टल पर स्व-प्रमाणन करेंगे, जिससे पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन आसान हो जाएगा। बिल में न्यूनतम क्षेत्र, आवेदन प्रक्रिया या घनत्व की आवश्यकताओं का भी कोई जिक्र नहीं है।
आदित्य सुरजेवाला ने विधानसभा में सवाल उठाया कि जो उद्यमियों ने नियमों का पालन किया, अनुमतियां लीं और अधिकृत औद्योगिक भूखंडों का इंतजार किया, उनके साथ यह बिल अन्याय करेगा। दूसरी ओर, अवैध रूप से उद्योग चलाने वालों को बिना जुर्माना या पुरानी फीस के नियमितीकरण का लाभ मिलेगा। “दंडात्मक कार्रवाई का अनिश्चितकालीन निलंबन” और सरकार के अंतिम निर्णय की कोई समय-सीमा न होना, इसे नियम तोड़ने वालों के लिए स्थायी माफी जैसा बनाता है।
विधायक आदित्य सुरजेवाला ने चेतावनी दी कि यह संशोधन रिहायशी इलाकों में भारी बिजली खपत, औद्योगिक कचरा और जल-वायु प्रदूषण जैसी समस्याएं ला सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक रिहायशी कल्याण अधिनियम को औद्योगिक अराजकता को वैध बनाने का हथियार बना दिया है। कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने स्पष्ट किया कि वे हरियाणा में रोजगार पैदा करने वाले व्यवसायों का समर्थन करते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया पारदर्शी और भविष्य के लिए सुरक्षित होनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि बिल में उचित नियामक सुरक्षा उपाय जोड़े जाएं और इसे पर्यावरणीय आपदा से बचाने के लिए सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए।

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