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यमुनानगर कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए 59 साल के व्यक्ति को दी 20 साल की कैद / पोती समान नाबालिग किशोरी से की थी घिनौनी हरकत*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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यमुनानगर कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए 59 साल के व्यक्ति को दी 20 साल की कैद / पोती समान नाबालिग किशोरी से की थी घिनौनी हरकत*
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यमुनानगर ;- महज 12 वर्ष की अबोध किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के प्रयास के मामले में गिरफ्तार 59 साल के चंदगी राम को कोर्ट ने 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज रंजना अग्रवाल की अदालत ने यह सजा सुनाई है। थाना साढौरा क्षेत्र के गांव के रहने वाली एक महिला ने 29 अगस्त 2024 को शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी 12 वर्षीय लड़की घर से बाहर कूड़ा डालने के लिए गई थी, लेकिन वापस नहीं आई। जब बेटी की तलाश करते हुए वह खेल स्टेडियम की दीवार के नजदीक आरोपी चंदगी राम के पशु बाड़े के पास पहुंचे। वहां पर बेटी के चिल्लाने की आवाज सुनी तो वह पशु बाड़े में पहुंची। गेट अंदर से बंद था। जब उसने शोर मचाया तो चंदगी राम दरवाजा खोलकर भाग गया।
जब उसने अंदर देखा तो उसकी बेटी के शरीर पर कपड़े नहीं थे। बेटी ने उसे बताया कि चंदगी राम उसको जबरदस्ती पकड़ कर उसके साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा था। तब पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया था।
*साइंटिफिक जांच के आधार पर सुनाई सजा*
इस मामले की जांच एएसआई शर्मिला ने की। जांच अधिकारी ने केस में तथ्य एकत्रित किए और साइंटिफिक जांच की गई। अदालत में दमदार पैरवी की गई। गवाही, एकत्रित तथ्य और साइंटिफिक जांच के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है।

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