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पंजाब & हरियाणा हाईकोर्ट ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अवमानना करने के कारण सैलरी की अटैच*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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पंजाब & हरियाणा हाईकोर्ट ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अवमानना करने के कारण सैलरी की अटैच*
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चंडीगढ ;- पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) की सैलरी अटैच करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश अदालत के निर्देशों की अवहेलना करने और पहले दिए गए आश्वासन के बावजूद अनुपालन न करने पर दिया गया है। जस्टिस हरकेश मनुजा ने यह आदेश रोहतक निवासी सुमित दहिया द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। अदालत ने कहा कि केवल न्यायहित में एक और मौका दिया जा रहा है, लेकिन 19 फरवरी के आदेश के अनुसार जब तक आदेश का अनुपालन नहीं होता, तब तक एसीएस की पूरी सैलरी अटैच रहेगी। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस याचिका के जवाब के आधार पर जुर्माने की राशि तय की जाएगी।
दरअसल, 19 फरवरी को हरियाणा सरकार की ओर से पशुपालन विभाग के तत्कालीन एसीएस डा. राज शेखर वूंडरू की ओर से विजय सिंह दहिया (कमिश्नर और सचिव) ने अदालत को बताया था कि याचिकाकर्ता को विभाग में वीएलडीए के पद के लिए नियुक्ति प्रस्तावित की गई थी, लेकिन वर्तमान में कोई पद रिक्त नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी आश्वासन दिया था कि यदि वेटिंग लिस्ट की अवधि के दौरान कोई चयनित अभ्यर्थी पद ग्रहण नहीं करता है, तो उस स्थिति में याचिकाकर्ता को नियुक्ति दी जाएगी। कोर्ट ने इसी आश्वासन के आधार पर याचिकाकर्ता को अपनी अवमानना याचिका वापस लेने की अनुमति दी थी, साथ ही यह छूट भी दी थी कि जरूरत पड़ने पर वह दोबारा याचिका दायर कर सके। इसके बाद जब यह मामला दोबारा 2 मई को कोर्ट में आया तो याचिकाकर्ता के वकील डी एस रावत ने बताया कि 10 मार्च को एक आदेश के माध्यम से सुखराज सिंह की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। जिससे वीएलडीए पद पर एक रिक्ति उत्पन्न हो चुकी है। बावजूद इसके विभाग ने फरवरी 19 के आश्वासन के अनुसार याचिकाकर्ता को नियुक्ति नहीं दी, जो कि अदालत की अवमानना है।

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