*हरियाणा शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला / राष्ट्रीय अथवा राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को अब नहीं मिलेगा सेवा में विस्तार!*
राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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*हरियाणा शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला / राष्ट्रीय अथवा राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को अब नहीं मिलेगा सेवा में विस्तार!*
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चंडीगढ़ ;- हरियाणा शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय और अन्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों के सेवा विस्तार पर पूरी तरह रोक लगा दी है। 2022 में जारी आदेश के तहत अब ऐसे शिक्षकों को केवल एडवांस इंक्रीमेंट दिया जाएगा, लेकिन सेवा विस्तार नहीं मिलेगा। बावजूद इसके, कई शिक्षक और प्रिंसिपल सेवा विस्तार की उम्मीद लगाए बैठे हैं। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार के आदेशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
*सेवा विस्तार पर रोक: क्या हैं नियम?*
– 7 नवंबर 2022 को शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर यह स्पष्ट कर दिया था कि 13 मई 2022 से किसी भी पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को 58 से 60 वर्ष तक सेवा विस्तार नहीं मिलेगा।
– सरकार ने यह नियम मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और उच्च अधिकारियों के परामर्श के बाद लागू किया।
– 2016 में बने नए नियमों के तहत, उत्कृष्ट कार्यों के लिए शिक्षकों को दो एडवांस इंक्रीमेंट का प्रावधान रखा गया था। लेकिन कुछ शिक्षकों ने इस प्रावधान का गलत लाभ उठाया, जिसकी बाद में रिकवरी की गई।
*सेवानिवृत्ति के बाद भी हाजिरी लगाने के मामले*
कालका सीनियर सेकेंडरी स्कूल का मामला सामने आया है, जहां जनवरी 2025 में सेवानिवृत्त हुए एक प्रिंसिपल अब भी सेवा विस्तार की उम्मीद में स्कूल के हाजिरी रजिस्टर में हस्ताक्षर कर रहे हैं। यह सरकार के नियमों के खिलाफ है, और इस मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं।
*विभागीय अधिकारियों की प्रतिक्रिया*
पंचकूला डीईओ ने कहा कि कुछ मामलों की जांच जारी है, और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कालका स्कूल के प्रिंसिपल का मामला शिक्षा विभाग को भेजा गया है।
हरियाणा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पंकज अग्रवाल ने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद भी स्कूल में हाजिरी लगाना गंभीर मामला है। सरकार के आदेशों के अनुसार ही निर्णय लिया जाएगा और सेवा विस्तार के नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा।
शिक्षा विभाग ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि अब कोई भी शिक्षक पुरस्कारों के आधार पर सेवा विस्तार की मांग नहीं कर सकता। सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर विभाग कार्रवाई करेगा और सेवा विस्तार की सभी संभावनाओं को समाप्त कर दिया गया है।
(साभार पत्रकार रमेश गोयत)