पंजाब & हरियाणा उच्च न्यायालय के फैंसले से देरी से पदोन्नति पाने वाले हरियाणा सरकार के कर्मचारियों में जागी न्याय की उम्मीद!/ हरियाणा सिविल सचिवालय के कर्मचारियों में खुशी का माहौल*
राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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पंजाब & हरियाणा उच्च न्यायालय के फैंसले से देरी से पदोन्नति पाने वाले हरियाणा सरकार के कर्मचारियों में जागी न्याय की उम्मीद!/ हरियाणा सिविल सचिवालय के कर्मचारियों में खुशी का माहौल*
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चंडीगड़ ;- पंजाब & हरियाणा हाइकोर्ट ने ऐतहासिक फैंसला सुनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि जिस दिन से कर्मचारी पदोन्नति के लिए योग्य है, उसे उसी दिन से सभी लाभ जारी करने के लिए सरकार बाध्य है। इस फैंसले का सबसे ज्यादा लाभ पंजाब औऱ हरियाणा सरकार के उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी प्रमोशन में विभाग कोई न कोई प्रश्न चिन्ह लगाकर कठिनाई पैदा करते हैं। माननीय अदालत ने काम नहीं तो वेतन नहीं के सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए कहा कि विभागीय देरी के कारण कर्मचारी को लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता।
हाईकोर्ट ने कहा कि ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ सिद्धांत का अर्थ है कि कर्मचारियों को उस काम के लिए भुगतान नहीं किया जाता जो उन्होंने नहीं किया है।
ऐसे मामलों में जहां कर्मचारी के योग्य होने के बावजूद उसे हक नही दिया जाता उसमें कर्मचारी पदोन्नति के सभी लाभ पाने का हकदार हो जाता है। उच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए फैंसले से हरियाणा सिविल सचिवालय के कर्मचारियों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। हरियाणा सिविल सचिवालय में कुछ ऐसे अधिकारी औऱ कर्मचारी है जो यह महसूस करते हैं कि उन्हें प्रोमोशन सही समय पर नही मिली। जिसके कारण उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ है। पंजाब निवासी रमेश कुमार को 30 जून 2014 से अकॉउंटेंट ग्रैड-1 पर पुर्ण तौर पर प्रोमोशन दी गई।