पटना की अदालत का 25 अप्रैल को मानहानि मामले में राहुल गांधी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश, हाजिर नही होने पर जमानत होगी रद्द*
राणा ओबराय
राष्ट्रीय ख़ोज/भारतीय न्यूज,
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पटना की अदालत का 25 अप्रैल को मानहानि मामले में राहुल गांधी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश, हाजिर नही होने पर जमानत होगी रद्द*
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पटना ;- बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार जहां दिल्ली में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से मिल रहे हैं, वहीं बिहार की एक अदालत ने मानहानि के एक मामले में राहुल को 25 अप्रैल को हाजिर होने का आदेश दिया है। अगर 25 अप्रैल को राहुल गांधी कोर्ट में सशरीर उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी जमानत रद्द की जा सकती है। पटना एमपी एमएलए अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में बुधवार को हाजिर होने का आदेश दिया था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। इस मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी। अदालत ने इस दिन राहुल को पेश होने का आदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि पटना की एमपी-एमएलए अदालत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने 2019 में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। आरोप है कि राहुल गांधी ने कर्नाटक की जनसभा में मोदी सरनेम वालों को चोर कहा था।
मोदी के अधिवक्ता एस.डी. संजय ने बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत को कहा कि गांधी जान बूझकर मामले को लम्बा खींचने को लेकर अदालत में नहीं आ रहे हैं। उन्होंने अदालत से उनकी जमानत को रद्द करते हुए उनके विरुद्ध गैरजमानतीय अधिपत्र जारी किये जाने का अनुरोध किया।
इधर, राहुल गांधी के अधिवक्ता ने इस मामले में राहुल की पेशी की तारीख आगे बढ़ाने का अनुरोध किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी।