|| || WELCOME TO BHARTIYA NEWS || || भारतीय न्यूज़ वेब टीवी में आपका स्वागत है/ राष्ट्रीय ख़ोज न्यूज़ टीवी चैनल में आपका स्वागत है|| || देखिये देश- विदेश की मुख्य खबरें || ||WELCOME TO BHARTIYA NEWS || || देखिये देश की ताज़ा एवं तेज तर्रार खबरें || || विज्ञापन देने के लिए सम्पर्क करें || || WELCOME TO BHARTIYA NEWS || ||

अरावली पहाड़ियों पर अवैध निर्माण को मंजूरी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज़,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
अरावली पहाड़ियों पर अवैध निर्माण को मंजूरी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार*
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
चंडीगढ़ ;- हरियाणा की मनोहर सरकार को अरावली पहाड़ियों पर अवैध निर्माण को मंजूरी देने के लिए नया कानून बनाने पर सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की पहाड़ियों के विलुप्त होने पर खासी नाराजगी जताते हुए कहा कि हरियाणा सरकार को नया कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार के नए कानून से अपने लोगों को फायदा पहुंचाने की बू आती है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर नया कानून लागू करने की हिमाकत की तो आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने बजट सत्र के अंतिम दिन पंजाब भूमि परिरक्षण अधिनियम-1900 में संशोधन कर संशोधित विधेयक 2019 पारित किया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब देखना होगा कि सरकार पारित विधेयक को कानून की सकल देने के लिए राज्यपाल के पास भेजेगी या ठंडे बस्ते में डालेगी। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी विधेयक को कानून बनने से पहले कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी हो

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!